
ऑपरेशन कन्विक्शन में बड़ी सफलता:
श्याम बरार, मनोज और सुनील को कोर्ट से सजा, जालौन पुलिस की प्रभावी पैरवी रंग लाई
जनपद जालौन पुलिस द्वारा अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत सोमवार को बड़ी सफलता हासिल हुई।
पुलिस अधीक्षक जालौन के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल, अभियोजन पक्ष एवं संबंधित थाना पुलिस की सशक्त पैरवी के चलते अलग-अलग मामलों में तीन अभियुक्तों को न्यायालय ने दोषी ठहराते हुए कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई।
पहले मामले में थाना रेंढ़र पर वर्ष 2019 में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 81/2019 धारा 363/366 भादवि एवं 7/8 पॉक्सो एक्ट में नामजद अभियुक्त श्याम बरार पुत्र स्वर्गीय किशोरी, निवासी उरगांव, कोतवाली जालौन को न्यायालय एडीजे/पॉक्सो कोर्ट उरई ने दोषी करार दिया।
न्यायालय ने अभियुक्त को 3 वर्ष के कारावास तथा ₹2,000 के अर्थदंड से दंडित किया।
वहीं दूसरे मामले में कोतवाली कोंच में वर्ष 2007 में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 90/2007 धारा 387, 452, 323, 506 एवं 427 भादवि के तहत अभियुक्त मनोज पुत्र बलराम कुशवाहा एवं सुनील पुत्र दीनदयाल, निवासी तिलक नगर, कोंच को न्यायालय एडीजे/स्पेशल डकैती कोर्ट उरई ने दोषी पाते हुए 5-5 वर्ष के कठोर कारावास तथा ₹7,000-₹7,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई।
इन मामलों में एडीजीसी रणजीन्द्र भदौरिया, एडीजीसी विश्वजीत सिंह, एडीजीसी महेंद्र विक्रम सिंह, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल परमहंस तिवारी, कोर्ट पैरोकार कांस्टेबल नीलेश, कांस्टेबल हृदेश कुमार तथा कोर्ट मुहर्रिर हेड कांस्टेबल सतेंद्र सिंह एवं हेड कांस्टेबल प्रेम किशोर ने प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
जालौन पुलिस ने कहा कि ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत अपराधियों को शीघ्र सजा दिलाने का अभियान लगातार जारी रहेगा, ताकि कानून व्यवस्था मजबूत हो और अपराधियों में कानून का भय बना रहे।
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Kalpi, Jalaun | Jul 20, 2026