मेदिनीनगर (डालटनगंज): गांजा तस्करी मामले में तीन दोषियों को 18-18 साल की सज़ा, ₹1.50 लाख का जुर्माना
पलामू जिला व्यवहार न्यायालय के षष्टम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सह एनडीपीएस स्पेशल जज राज कुमार मिश्रा की अदालत ने गांजा तस्करी के एक मामले में तीन आरोपियों को दोषी ठहराते हुए 18-18 वर्ष सश्रम कारावास और ₹1.50 लाख जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं देने पर एक वर्ष अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।सजा पाने वालों में गढ़वा जिला के नगर ऊंटारी थाना