जमुई: सोनो के चर्चित बेनी भुल्ला ह^त्या^कां^ड मामले में आ^जी^व^न का^रा^वा^स
सोनो के तारबांक गांव में हुए चर्चित बिनी भुल्ला ह^त्या/कां^ड में आरोपित मंगरू भुल्ला को एडीजे द्वितीय सुधीर कुमार सिन्हा की अदालत ने दोषी करार देते हुए शुक्रवार की शाम 4:00 बजे आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 20 हज़ार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना की राशि नहीं देने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सजा सुनाए जाने के बाद कोर्ट परिसर में भी अफरा- तफरी का माहौल बन गया। जेल में बंद विचाराधीन बंदियों के बीच दहशत फैल गई।
दरअसल घटना 29 जुलाई 2023 की सुबह करीब 6:30 बजे की है, जब गांव का ही मंगरू भुल्ला रिश्ता लगाने की बात कहकर किसुन भुल्ला के पुत्र बिनी भुल्ला को अपने साथ ले गया था, जिसके बाद आरोपी मंगरू भुल्ला ने टांगी (कुल्हाड़ी) से मारकर बिनी भुल्ला की निर्मम हत्या कर दी थी। इस संबंध में मृतक के पिता किसुन भुल्ला के फर्दबयान पर सोनो थाना में कांड संख्या 264/23 दर्ज की गई थी, जो बाद में सत्र वाद संख्या 594/23 के तहत अदालत में चली। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक मनोज कुमार सिंह और बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता मकेश्वर यादव ने अदालत के बहस में भाग लिया, जिसके बाद कोर्ट ने आरोपीत को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 20 हज़ार का जुर्माना लगाया। #jamuiPolice #Court #saja
Jamui, Jamui | Oct 30, 2026