चार मिठाई दुकानों की अनुज्ञप्ति निलंबित, 16 हजार किलो दूषित खाद्य सामग्री नष्ट
करीब 29 लाख रुपये मूल्य के खाद्य पदार्थों पर हुई कार्रवाई, जांच के लिए आठ नमूने संग्रहित
जहानाबाद :
छठ महापर्व के मद्देनजर खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग ने शुक्रवार को जिले में बड़ी कार्रवाई की। खाद्य सुरक्षा आयुक्त, बिहार के आदेश एवं जिला पदाधिकारी छिरिङ वाई भूटिया के निर्देश पर चार मिठाई निर्माण प्रतिष्ठानों में छापेमारी कर उनकी खाद्य सुरक्षा अनुज्ञप्ति अगले आदेश तक निलंबित कर दी गई। जांच के दौरान अस्वच्छ एवं अस्वास्थ्यकर वातावरण में मिठाइयों का निर्माण किए जाने की अनियमितता सामने आई।
खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने प्रिंस स्वीट्स, उत्तरी दौलतपुर गली, पूजा स्वीट्स एवं शुभम स्वीट्स, सहबाजपुर तथा जय भवानी मिष्ठान भंडार, कनौदी में जांच की। इस दौरान कुल 1868 किलोग्राम मिठाई एवं खाद्य सामग्री जब्त की गई। इसकी अनुमानित कीमत 2,29,990 रुपये बताई गई है। जब्त सामग्री में 168 किलो डोडा एवं मिल्क केक, 850 किलो अरारोट तथा 850 किलो मावा एवं सफेद बर्फी शामिल हैं। इन खाद्य पदार्थों के निष्कासन और बिक्री पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है।
वहीं, जांच के दौरान संदूषित पाए गए कुल 16,160 किलोग्राम खाद्य पदार्थों को नष्ट कराया गया। इसमें डोडा बर्फी, खोवा, क्रीम, रसगुल्ला सहित अन्य मिठाई उत्पाद शामिल हैं।
आठ नमूने जांच के लिए भेजे गए
कार्रवाई के दौरान छैना, पनीर, मिल्क केक, मावा एवं रसगुल्ला के कुल आठ नमूने संग्रहित किए गए हैं। इनकी जांच रिपोर्ट के आधार पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
जिला प्रशासन ने मिठाई निर्माताओं एवं विक्रेताओं को निर्माण, भंडारण और बिक्री के दौरान स्वच्छता एवं गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का पालन करने का निर्देश दिया है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के विरुद्ध आगे भी जांच एवं कार्रवाई जारी रहेगी।