Bihar news : बेतिया मे किशोरी से दुष्कर्म करने के मामले की सुनवाई पूरी करते हुए रेप एंड पॉस्को एक्ट के विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार गुप्ता ने रिश्ते में बड़े चाचा को 20 वर्ष की सजा सुनाई है। 52 हजार जुर्माना देने का आदेश दिया है। सजायाफ्ता मझौलिया थाना के लालसरैया निवासी सिपाही सहनी बताया गया है। पॉस्को एक्ट के अनन्न विशेष लोक अभियोजक जयशंकर कुमार तिवारी ने बताया कि जुर्माने की राशि नहीं चुकाने पर सजायाफ्ता को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। उन्होंने बताया कि 20 जून 2024 को किशोरी अपने घर में सोई हुई थी, इसी बीच सिपाही सहनी घर में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म किया। उसमें उसकी पत्नी ने साथ दी। जब इसकी शिकायत किशोरी की मां ने की,तो उनके साथ गाली-गालौज किया। इसी बीच बड़ी बेटी से भी छेड़खानी की। उन्होंने बताया कि सिपाही छोटी बहन के साथ हमेशा छेड़खानी करता था। इसको लेकर पीड़िताओं की मां ने मझौलिया थाना में 26 जून 2024 को एफआईआर दर्ज कराई। इसी मामले की सुनवाई पूरी करते हुए न्यायाधीश ने सिपाही को भादवि की धारा-354ए में दो वर्ष,354 बी में तीन वर्ष,8 पॉस्को एक्ट में 3 वर्ष 4(2) पॉस्को एक्ट में 20 वर्ष व भादवि की धारा 376(एबी) में 20 वर्ष कारावास की सजा व 52 हजार जुर्माना देने का आदेश दिया है। अनन्न विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि आरोपी को स्पीडी ट्रायल चलाकर सजा दिलाई गई है। #Bettiah #WestChamparan #BiharNews #CrimeNews #POCSOAct #RapeCase #CourtVerdict #SpeedyTrial #BreakingNews #LatestNews #BiharPolice #Justice #DainikJagran #NewsUpdate #BiharNewsToday