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Rapecase

आधी रात गरजा प्रशासन का बुलडोजर
दुष्कर्म आरोपी के ठिकाने समेत 3 होटलों पर कार्रवाई

श्रीगंगानगर में 13 साल की बच्ची से दुष्कर्म मामले के बाद जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आधी रात को आरोपी के ठिकाने और आसपास स्थित तीन होटलों पर बुलडोजर अभियान चलाया। कार्रवाई के दौरान जिला प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। इस कार्रवाई का वीडियो सोशल Media पर तेजी से वायरल हो रहा है।

📍 श्रीगंगानगर, राजस्थान

#Sriganganagar #RajasthanNews #BreakingNews #BulldozerAction #CrimeNews #LocalNews #sssonews #crimenews #RapeCase

आधी रात गरजा प्रशासन का बुलडोजर दुष्कर्म आरोपी के ठिकाने समेत 3 होटलों पर कार्रवाई श्रीगंगानगर में 13 साल की बच्ची से दुष्कर्म मामले के बाद जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आधी रात को आरोपी के ठिकाने और आसपास स्थित तीन होटलों पर बुलडोजर अभियान चलाया। कार्रवाई के दौरान जिला प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। इस कार्रवाई का वीडियो सोशल Media पर तेजी से वायरल हो रहा है। 📍 श्रीगंगानगर, राजस्थान #Sriganganagar #RajasthanNews #BreakingNews #BulldozerAction #CrimeNews #LocalNews #sssonews #crimenews #RapeCase

Bikaner, Bikaner | Jul 1, 2026

Bihar news : शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले दोषी को 10 साल की कठोर कैद, स्पीडी ट्रायल में कोर्ट का बड़ा फैसला। बेतिया मे शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म करने के मामले में बेतिया की विशेष अदालत ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए दोषी को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। रेप एंड पोक्सो एक्ट के अनन्य विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार गुप्ता की अदालत ने मझौलिया थाना क्षेत्र के खुटिया इंदु गांव निवासी शमीम अंसारी को दोषी करार देते हुए 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
लोक अभियोजक जय शंकर तिवारी ने बताया कि यह मामला वर्ष 2023 का है। अभियोजन के अनुसार आरोपी ने युवती को प्रेम जाल में फंसाकर शादी का भरोसा दिया और इसी बहाने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। बाद में जब पीड़िता ने विवाह करने का दबाव बनाया तो आरोपी ने शादी से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, आरोप है कि उसने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर पीड़िता को जान से मारने की धमकी भी दी।
पीड़िता के लिखित आवेदन के आधार पर मझौलिया थाना में शमीम अंसारी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस जांच के बाद मामला न्यायालय पहुंचा, जहां सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों, गवाहों के बयान और दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी पाया।
लोक अभियोजक जय शंकर तिवारी ने बताया कि अनन्य विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार गुप्ता ने इस मामले का स्पीडी ट्रायल कराते हुए अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास तथा 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। न्यायालय के इस फैसले को महिला सुरक्षा और पीड़ितों को त्वरित न्याय दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
#Bettiah #WestChamparan #Bihar #Mazhaulia #CourtVerdict #SpeedyTrial #Justice #CrimeNews #WomenSafety #RapeCase #LegalUpdate #IndianJudiciary #BreakingNews #BiharNews #LawAndOrder #CrimeReport #JusticeServed #NewsUpdate #HindiNews #LatestNews

Bihar news : शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले दोषी को 10 साल की कठोर कैद, स्पीडी ट्रायल में कोर्ट का बड़ा फैसला। बेतिया मे शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म करने के मामले में बेतिया की विशेष अदालत ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए दोषी को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। रेप एंड पोक्सो एक्ट के अनन्य विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार गुप्ता की अदालत ने मझौलिया थाना क्षेत्र के खुटिया इंदु गांव निवासी शमीम अंसारी को दोषी करार देते हुए 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। लोक अभियोजक जय शंकर तिवारी ने बताया कि यह मामला वर्ष 2023 का है। अभियोजन के अनुसार आरोपी ने युवती को प्रेम जाल में फंसाकर शादी का भरोसा दिया और इसी बहाने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। बाद में जब पीड़िता ने विवाह करने का दबाव बनाया तो आरोपी ने शादी से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, आरोप है कि उसने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर पीड़िता को जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़िता के लिखित आवेदन के आधार पर मझौलिया थाना में शमीम अंसारी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस जांच के बाद मामला न्यायालय पहुंचा, जहां सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों, गवाहों के बयान और दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी पाया। लोक अभियोजक जय शंकर तिवारी ने बताया कि अनन्य विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार गुप्ता ने इस मामले का स्पीडी ट्रायल कराते हुए अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास तथा 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। न्यायालय के इस फैसले को महिला सुरक्षा और पीड़ितों को त्वरित न्याय दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। #Bettiah #WestChamparan #Bihar #Mazhaulia #CourtVerdict #SpeedyTrial #Justice #CrimeNews #WomenSafety #RapeCase #LegalUpdate #IndianJudiciary #BreakingNews #BiharNews #LawAndOrder #CrimeReport #JusticeServed #NewsUpdate #HindiNews #LatestNews

Bettiah, West Champaran | Jul 1, 2026

Bihar news : शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले दोषी को 10 साल की कठोर कैद, स्पीडी ट्रायल में कोर्ट का बड़ा फैसला। बेतिया मे शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म करने के मामले में बेतिया की विशेष अदालत ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए दोषी को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। रेप एंड पोक्सो एक्ट के अनन्य विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार गुप्ता की अदालत ने मझौलिया थाना क्षेत्र के खुटिया इंदु गांव निवासी शमीम अंसारी को दोषी करार देते हुए 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
लोक अभियोजक जय शंकर तिवारी ने बताया कि यह मामला वर्ष 2023 का है। अभियोजन के अनुसार आरोपी ने युवती को प्रेम जाल में फंसाकर शादी का भरोसा दिया और इसी बहाने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। बाद में जब पीड़िता ने विवाह करने का दबाव बनाया तो आरोपी ने शादी से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, आरोप है कि उसने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर पीड़िता को जान से मारने की धमकी भी दी।
पीड़िता के लिखित आवेदन के आधार पर मझौलिया थाना में शमीम अंसारी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस जांच के बाद मामला न्यायालय पहुंचा, जहां सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों, गवाहों के बयान और दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी पाया।
लोक अभियोजक जय शंकर तिवारी ने बताया कि अनन्य विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार गुप्ता ने इस मामले का स्पीडी ट्रायल कराते हुए अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास तथा 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। न्यायालय के इस फैसले को महिला सुरक्षा और पीड़ितों को त्वरित न्याय दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
#Bettiah #WestChamparan #Bihar #Mazhaulia #CourtVerdict #SpeedyTrial #Justice #CrimeNews #WomenSafety #RapeCase #LegalUpdate #IndianJudiciary #BreakingNews #BiharNews #LawAndOrder #CrimeReport #JusticeServed #NewsUpdate #HindiNews #LatestNews

Bihar news : शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले दोषी को 10 साल की कठोर कैद, स्पीडी ट्रायल में कोर्ट का बड़ा फैसला। बेतिया मे शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म करने के मामले में बेतिया की विशेष अदालत ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए दोषी को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। रेप एंड पोक्सो एक्ट के अनन्य विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार गुप्ता की अदालत ने मझौलिया थाना क्षेत्र के खुटिया इंदु गांव निवासी शमीम अंसारी को दोषी करार देते हुए 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। लोक अभियोजक जय शंकर तिवारी ने बताया कि यह मामला वर्ष 2023 का है। अभियोजन के अनुसार आरोपी ने युवती को प्रेम जाल में फंसाकर शादी का भरोसा दिया और इसी बहाने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। बाद में जब पीड़िता ने विवाह करने का दबाव बनाया तो आरोपी ने शादी से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, आरोप है कि उसने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर पीड़िता को जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़िता के लिखित आवेदन के आधार पर मझौलिया थाना में शमीम अंसारी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस जांच के बाद मामला न्यायालय पहुंचा, जहां सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों, गवाहों के बयान और दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी पाया। लोक अभियोजक जय शंकर तिवारी ने बताया कि अनन्य विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार गुप्ता ने इस मामले का स्पीडी ट्रायल कराते हुए अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास तथा 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। न्यायालय के इस फैसले को महिला सुरक्षा और पीड़ितों को त्वरित न्याय दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। #Bettiah #WestChamparan #Bihar #Mazhaulia #CourtVerdict #SpeedyTrial #Justice #CrimeNews #WomenSafety #RapeCase #LegalUpdate #IndianJudiciary #BreakingNews #BiharNews #LawAndOrder #CrimeReport #JusticeServed #NewsUpdate #HindiNews #LatestNews

Bettiah, West Champaran | Jul 1, 2026

Bihar news : शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले दोषी को 10 साल की कठोर कैद, स्पीडी ट्रायल में कोर्ट का बड़ा फैसला। बेतिया मे शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म करने के मामले में बेतिया की विशेष अदालत ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए दोषी को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। रेप एंड पोक्सो एक्ट के अनन्य विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार गुप्ता की अदालत ने मझौलिया थाना क्षेत्र के खुटिया इंदु गांव निवासी शमीम अंसारी को दोषी करार देते हुए 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
लोक अभियोजक जय शंकर तिवारी ने बताया कि यह मामला वर्ष 2023 का है। अभियोजन के अनुसार आरोपी ने युवती को प्रेम जाल में फंसाकर शादी का भरोसा दिया और इसी बहाने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। बाद में जब पीड़िता ने विवाह करने का दबाव बनाया तो आरोपी ने शादी से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, आरोप है कि उसने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर पीड़िता को जान से मारने की धमकी भी दी।
पीड़िता के लिखित आवेदन के आधार पर मझौलिया थाना में शमीम अंसारी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस जांच के बाद मामला न्यायालय पहुंचा, जहां सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों, गवाहों के बयान और दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी पाया।
लोक अभियोजक जय शंकर तिवारी ने बताया कि अनन्य विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार गुप्ता ने इस मामले का स्पीडी ट्रायल कराते हुए अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास तथा 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। न्यायालय के इस फैसले को महिला सुरक्षा और पीड़ितों को त्वरित न्याय दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
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Bihar news : शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले दोषी को 10 साल की कठोर कैद, स्पीडी ट्रायल में कोर्ट का बड़ा फैसला। बेतिया मे शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म करने के मामले में बेतिया की विशेष अदालत ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए दोषी को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। रेप एंड पोक्सो एक्ट के अनन्य विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार गुप्ता की अदालत ने मझौलिया थाना क्षेत्र के खुटिया इंदु गांव निवासी शमीम अंसारी को दोषी करार देते हुए 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। लोक अभियोजक जय शंकर तिवारी ने बताया कि यह मामला वर्ष 2023 का है। अभियोजन के अनुसार आरोपी ने युवती को प्रेम जाल में फंसाकर शादी का भरोसा दिया और इसी बहाने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। बाद में जब पीड़िता ने विवाह करने का दबाव बनाया तो आरोपी ने शादी से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, आरोप है कि उसने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर पीड़िता को जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़िता के लिखित आवेदन के आधार पर मझौलिया थाना में शमीम अंसारी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस जांच के बाद मामला न्यायालय पहुंचा, जहां सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों, गवाहों के बयान और दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी पाया। लोक अभियोजक जय शंकर तिवारी ने बताया कि अनन्य विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार गुप्ता ने इस मामले का स्पीडी ट्रायल कराते हुए अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास तथा 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। न्यायालय के इस फैसले को महिला सुरक्षा और पीड़ितों को त्वरित न्याय दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। #Bettiah #WestChamparan #Bihar #Mazhaulia #CourtVerdict #SpeedyTrial #Justice #CrimeNews #WomenSafety #RapeCase #LegalUpdate #IndianJudiciary #BreakingNews #BiharNews #LawAndOrder #CrimeReport #JusticeServed #NewsUpdate #HindiNews #LatestNews

Bettiah, West Champaran | Jun 30, 2026

Begusarai में दुष्कर्म पीड़िता से मिले Pappu Yadav, गुस्से में किया बड़ा ऐलान | Bihar News
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Begusarai में दुष्कर्म पीड़िता से मिले Pappu Yadav, गुस्से में किया बड़ा ऐलान | Bihar News #PappuYadav #Begusarai #BegusaraiNews #BiharNews #RapeCase #JusticeForVictim #BiharPolitics #BreakingNews #LatestNews #Bihar #NewsUpdate #HindiNews #ExpressNewsNetwork #ViralNews #TrendingNews

Bhabua, Kaimur | Jun 24, 2026

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