शिकोहाबाद: थाना दक्षिण पर पंजीकृत हत्या के प्रयास मामले में एक अभियुक्त को दबरई कोर्ट ने सुनाई सात वर्ष आठ माह की सजा
थाना दक्षिण पर पंजीकृत हत्या के प्रयास मामले से संबंधित अभियुक्त जितेंद्र दीक्षित पुत्र रघुवीर प्रसाद निवासी लौधामई थाना मिरहची जनपद एटा को दबरई कोर्ट में माननीय न्याालय एडीजे-02 द्वारा दोषी पाते हुये गुरूवार दोपहर साढ़े तीन बजे करीबन सात वर्ष आठ माह का कारावास एवं पांच हजार अर्थदंड से दंडित किया गया।