नकली एवं अवैध शराब से बचाव के लिए आबकारी विभाग ने जारी किए निर्देश, अनुज्ञप्तिधारियों और मैदानी अमले की बैठक आयोजित
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जिला छिन्दवाड़ा में अवैध एवं नकली मदिरा के निर्माण, संग्रहण, परिवहन एवं विक्रय पर प्रभावी नियंत्रण तथा आमजन को जागरूक करने के उद्देश्य से गत दिवस सहायक आबकारी आयुक्त श्री बी.आर.वैद्य की अध्यक्षता में जिला आबकारी कार्यालय छिंदवाड़ा में बैठक आयोजित की गई।
बैठक में जिले के समस्त मदिरा दुकान अनुज्ञप्तिधारी, मंडल/वृत्त प्रभारी, सहायक जिला आबकारी अधिकारी, आबकारी उपनिरीक्षक एवं आबकारी आरक्षक उपस्थित थे। बैठक में विभागीय निर्देशों से अवगत कराते हुए उनके प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए गए।
बैठक में विशेष रूप से मदिरा की वास्तविक एवं संदिग्ध/नकली होने की पहचान के लिए निर्धारित क्यूआर कोड स्कैन कर सत्यापन करने तथा संदिग्ध मदिरा की बिक्री अथवा अवैध परिवहन की सूचना तत्काल आबकारी विभाग को देने के संबंध में निर्देशित किया गया।
आम नागरिकों को नकली एवं अवैध मदिरा के सेवन से होने वाले गंभीर दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करने के लिए मदिरा दुकानों पर आवश्यक चेतावनी संबंधी सूचना पट्ट एवं जागरूकता संदेश प्रदर्शित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही दुकानों एवं सार्वजनिक स्थलों पर प्रचार-प्रसार के माध्यम से लोगों को यह समझाने के लिए कहा गया कि वे केवल अधिकृत मदिरा दुकानों से ही मदिरा खरीदें, बोतल की सील एवं लेबल की जाँच करें तथा निर्धारित क्यूआर कोड के माध्यम से उपलब्ध सत्यापन प्रक्रिया अपनाएँ।
विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देशित किया गया कि वे खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण के दौरान आम नागरिकों, ग्रामीणों तथा जनप्रतिनिधियों को नकली एवं अवैध मदिरा से बचाव के उपायों की जानकारी दें। अवैध मदिरा निर्माण, संग्रहण एवं बिक्री की सूचना देने के लिए लोगों को प्रेरित करें तथा प्राप्त सूचनाओं पर त्वरित सत्यापन कर नियमानुसार कठोर कार्रवाई करें।
आबकारी विभाग द्वारा आमजन से अपील की गई है कि वे संदिग्ध अथवा अवैध मदिरा के सेवन से बचें तथा ऐसी किसी भी गतिविधि की जानकारी निकटतम आबकारी कार्यालय अथवा विभागीय अधिकारियों को दें। सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान नियमानुसार गोपनीय रखी जाएगी।
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Chhindwara, Madhya Pradesh | Oct 31, 2026