दमोह: 2022 के लोकायुक्त ट्रैप मामले में जिला न्यायालय का फैसला: रिश्वतखोर राजस्व निरीक्षक को 4 साल की सजा, ₹2000 जुर्माना
Damoh, Damoh | Aug 1, 2026 दमोह विशेष न्यायालय (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) ने वर्ष 2022 के लोकायुक्त ट्रैप मामले में तत्कालीन राजस्व निरीक्षक मनीराम गोंड को 4 वर्ष के सश्रम कारावास और 4 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। आरोपी को 21 मार्च 2022 को सागर लोकायुक्त ने शिकायतकर्ता पंकज जैन से जमीन सीमांकन के एवज में 5 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। चार वर्ष की सुनवाई है।