ग्राम पचेटी में मदीना मटन शॉप को बिना खाद्य पंजीयन के संचालन करते पाए जाने पर संचालक एजाज कुरैशी पर कलेक्टर के आदेश के बाद न्याय निर्णायक अधिकारी आर.पी. वर्मा ने बुधवार शाम 6 बजे 1 लाख 50 हजार रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया है। जुर्माना 15 दिन के भीतर विभागीय खाते में जमा करना होगा।