झांसी: शादी के दो माह बाद ही नवविवाहिता गैर-मर्द संग आपत्तिजनक हालत में पकड़ी गई, पति को नींद की गोलियां देने का आरोप; पिता समेत 3 पर FIR
झांसी (चिरगांव)।
थाना चिरगांव क्षेत्र के मोहल्ला तालाबपुरा में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां शादी के महज दो महीने बाद ही एक पति ने अपनी पत्नी को बेडरूम के अंदर गैर-मर्द के साथ आपत्तिजनक हालत में रंगे हाथ पकड़ लिया. इतना ही नहीं, पीड़ित पति ने पत्नी पर खाने में नशीली/नींद की गोलियां देने और घर से जेवरात गायब करने का भी गंभीर आरोप लगाया है. पुलिस ने तहरीर के आधार पर पत्नी, अज्ञात युवक और ससुर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
शादी के कुछ ही दिनों बाद होने लगा था शक
मोहल्ला तालाबपुरा निवासी राजेश प्रजापति पुत्र मुलायम सिंह ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसका विवाह 24 जून 2026 को मध्य प्रदेश के दतिया जिले के ग्राम कडोर खिरिया निवासी अभिलाषा के साथ हुआ था. शादी के कुछ ही समय बाद से राजेश को अचानक चक्कर आने, कमजोरी महसूस होने और अत्यधिक नींद आने लगी. राजेश को संदेह हुआ कि उसकी पत्नी उसे धोखे से नींद की गोलियां दे रही है. जब उसने पत्नी के मोबाइल की रिकॉर्डिंग जांची, तो उसका शक गहरा गया. वहीं जब घर में रखे जेवरात के बारे में पूछा गया तो पत्नी ने अनभिज्ञता जाहिर कर दी.
बहाने से घर लौटा तो खुला राज
बीती 23 अगस्त की दोपहर राजेश ने पत्नी से कहा कि उसके मामा का एक्सीडेंट हो गया है और वह मेडिकल कॉलेज जा रहा है. इसके बाद दोपहर करीब 2:00 बजे जब वह अचानक वापस घर पहुंचा, तो मुख्य दरवाजे पर अंदर से ताला लगा हुआ था. शक होने पर वह छत के रास्ते घर के अंदर दाखिल हुआ. कमरे में जाकर देखा तो उसकी पत्नी अभिलाषा एक अज्ञात व्यक्ति के साथ आपत्तिजनक स्थिति में थी.
धक्का देकर भागने की कोशिश, मोहल्ले वालों ने पकड़ा
राजेश ने जब दोनों की फोटो व वीडियो बनाई, तो आरोपियों ने उसके साथ धक्का-मुक्की कर नीचे गिरा दिया. शोर मचाने पर आसपास के मोहल्लेवासी मौके पर एकत्र हो गए. इसके बाद पीड़ित ने तत्काल डायल 112 पर सूचना देकर पुलिस को मौके पर बुलाया. पीड़ित का आरोप है कि घटना के बाद उसके ससुर ने फोन कर जान से मारने की धमकी भी दी है.
पुलिस ने दर्ज किया केस
चिरगांव थाना पुलिस ने पीड़ित पति की तहरीर पर पत्नी अभिलाषा, एक अज्ञात व्यक्ति और ससुर के खिलाफ बीएनएस की धारा 115(2), 351(2), 316(2) और 123 के तहत मुकदमा अपराध संख्या 0214/2026 दर्ज कर लिया है. पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है.