बांसगांव: हत्या के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर ढखवार चक पटौहा निवासी अभियुक्त को न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा
वर्ष 2011 में थाना बडहलगंज पर पंजीकृत हत्या के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास व 70,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गयागया। अभियुक्त की पहचान राजेश कुमार पुत्र रामधनी निवासी ढखवार चक पटौहा थाना गोला जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। जिन्हें न्यायालय द्वारा हत्या के अपराध का दोषी पाया गया।