बांसगांव: हत्या के जुर्म में दोष सिध्द होने पर न्यायालय द्वारा गगहा थाना क्षेत्र के सोनइचा निवासी दो लोगों को सुनाई उम्रकैद की सजा
हत्या का जुर्म सिद्ध पाए जाने पर अपर सत्र न्यायाधीश अवनीश कुमार राय ने गगहा थाना क्षेत्र के ग्राम सोनईचा निवासी अभियुक्त जगजीवन व निर्मल को आजीवन कारावास एवं प्रत्येक को 40 हजार रूपए अर्थदंड से दण्डित किया है। अर्थदंड न देने पर अभियुक्तों को 120 दिन का कारावास अलग से भुगतना होगा।