गरोठ: गृहिणी की मौत पर ऐतिहासिक फैसला: गरोठ कोर्ट ने परिवार को दिलाए ₹40.80 लाख
गरोठ स्थित मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (MACT) ने सड़क हादसे में जान गंवाने वाली 47 वर्षीय गृहिणी सूरजबाई मीणा के परिवार को ₹40.80 लाख की क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है। न्यायालय ने दावा प्रस्तुत करने की तिथि से 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देने के भी निर्देश दिए हैं। यह हादसा 12 दिसंबर 2024 को ढाबला मोहनसिंह मोड़ के पास हुआ था