*विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के उपरांत छूटे हुए पात्र मतदाताओं एवं युवा निर्वाचकों के पंजीकरण हेतु विशेष अभियान*
मुजफ्फरपुर, दिनांक 08 अक्टूबर, 2026: भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देश के आलोक में मुजफ्फरपुर जिला में निर्वाचक सूची में छूटे हुए पात्र मतदाताओं तथा पहली बार अर्हता-प्राप्त युवा मतदाताओं के पंजीकरण के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर श्री कुमार गौरव ने कहा कि यह सभी 11 विधानसभा क्षेत्रों में चलाया जा रहा है। अभियान के तहत पात्र नागरिकों की पहचान कर उनका नाम निर्वाचक सूची में शामिल करने की कार्रवाई की जाएगी। सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों (ईआरओ) को इसे सफलतापूर्वक संचालित करने का निर्देश दिया गया है। विशेष अभियान के प्रथम चरण में सभी मतदान केन्द्र स्तरीय पदाधिकारियों (BLOs) द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण से पूर्व की निर्वाचक सूची एवं वर्तमान निर्वाचक सूची का मिलान किया जाएगा। ऐसे मतदाताओं की पहचान की जाएगी जिनके नाम पूर्व की सूची में दर्ज थे, लेकिन वर्तमान सूची में शामिल नहीं हैं। साथ ही ASD (अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत एवं दोहरी प्रविष्टि) मतदाताओं की सूची तथा अंतिम निर्वाचक सूची में हुए परिवर्तनों को भी ध्यान में रखते हुए पात्र मतदाताओं की पहचान की जाएगी।
इस अभियान के अंतर्गत मतदान केंद्र स्तरीय पदाधिकारी (BLO) द्वारा घर-घर जाकर गृह सत्यापन (House-to-House Verification) किया जाएगा। सत्यापन के दौरान पात्र पाए जाने वाले ऐसे व्यक्तियों, जिनका नाम अभी तक निर्वाचक सूची में दर्ज नहीं है, का प्रपत्र-6 के माध्यम से पंजीकरण सुनिश्चित किया जाएगा। यह कार्रवाई एक माह के अंदर पूर्ण की जानी है।
House-to-House Verification के दौरान यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि वह वर्तमान में संबंधित पते पर निवास कर रहा है अथवा नहीं तथा पंजीकरण हेतु पात्र है या नहीं।
जिलाधिकारी ने कहा कि योग्य मतदाताओं को सहायता के लिए सम्पूर्ण निर्वाचन तंत्र तत्पर है। उन्होंने कहा कि युवा एवं पहली बार मतदान के लिए पात्र नागरिकों को अभियान से जोड़ने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
जिलाधिकारी ने कहा कि मतदान केंद्र स्तरीय पदाधिकारियों द्वारा गृह सत्यापन के क्रम में चिन्हित पात्र व्यक्तियों की सूची मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों/बूथ लेवल एजेंट (BLA) के साथ भी साझा की जाएगी, ताकि निर्वाचक सूची में नाम जोड़ने की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी एवं सहभागी तरीके से संपन्न हो सके।
जिलाधिकारी ने कहा कि पात्र नागरिकों के पंजीकरण को सुगम बनाने के लिए मतदान केंद्रों पर विशेष कैंप का भी आयोजन किया जाएगा। इन कैंपों के माध्यम से नागरिकों को निर्वाचक सूची में नाम दर्ज कराने, प्रपत्र-6 भरने तथा निर्वाचन संबंधी आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अतिरिक्त, आवश्यकता के अनुसार रात्रि आश्रय स्थलों, श्रमिक कॉलोनियों, गरीब एवं वंचित बस्तियों तथा कमजोर वर्ग के लोगों के बीच विशेष कैंप आयोजित कर पात्र व्यक्तियों का निर्वाचक सूची में पंजीकरण सुनिश्चित किया जाएगा, ताकि कोई भी पात्र नागरिक निर्वाचक सूची में नाम दर्ज कराने से वंचित न रहे।
जिलाधिकारी ने कहा कि मतदाता पंजीकरण एक सतत प्रक्रिया है तथा कोई भी पात्र व्यक्ति, जिसका नाम अभी तक निर्वाचक सूची में दर्ज नहीं है, निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किसी भी समय नामांकन हेतु आवेदन कर सकता है।
जिलाधिकारी ने कहा कि निर्वाचकों के पंजीकरण के लिए चलाए जा रहे इस विशेष अभियान की नियमित निगरानी एवं पर्यवेक्षण जिला स्तर से किया जाएगा। पात्र व्यक्तियों के पंजीकरण सुगमतापूर्वक हो यह सुनिश्चित किया जाएगा।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा सभी पात्र नागरिकों से अपील की गई है कि वे इस विशेष अभियान में सक्रिय रूप से भाग लें। जिनका नाम वर्तमान सूची में नहीं है, वे BLO द्वारा घर-घर सत्यापन के दौरान उनको जानकारी उपलब्ध कराएं तथा प्रपत्र-6 के माध्यम से नाम जुड़वाने की प्रक्रिया पूरी करें। साथ ही मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों, जनप्रतिनिधियों, शैक्षणिक संस्थानों, सामाजिक संगठनों एवं आम नागरिकों से भी अपील की गई है कि वे इस अभियान में सक्रिय रूप से सहभागी बनें, ताकि कोई भी पात्र नागरिक निर्वाचक सूची में नाम शामिल होने से वंचित न रहे।
जिलाधिकारी ने छूटे हुए सभी वयस्क नागरिकों विशेषकर फर्स्ट टाईम वोटर्स, छात्र-छात्राओं, युवाओं तथा महिलाओं से अधिक-से-अधिक संख्या में मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने का आह्वान किया।
जिलाधिकारी ने कहा कि हमारा लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हमारे महान संविधान निर्माताओं द्वारा संविधान में सार्वभौम वयस्क मताधिकार का जो प्रावधान किया गया है वह अतुलनीय एवं बहुमूल्य है। *समावेशी एवं त्रुटिरहित मतदाता सूची पूरे निर्वाचन प्रक्रिया का आधार है*। निर्वाचक सूची में नाम रहना मताधिकार का प्रयोग करने की पहली शर्त है। अतः सभी पात्र लोगों को फोटो निर्वाचक सूची में नाम शामिल कराने के लिए पंजीकरण अवश्य करना चाहिए।
जिलाधिकारी ने कहा कि हम सभी इसके लिए विशेष प्रयास करें कि कोई भी मतदाता छूटे न (नो वोटर टू बी लेफ्ट बिहाइण्ड)। इसके लिए सभी हितधारक सजग, तत्पर एवं सक्रिय रहें।
Chief Electoral Officer, Bihar
Election Commission of India