दतिया: लाइसेंस शर्तों के उल्लंघन पर कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े ने शस्त्र लाइसेंस किया निलंबित, आदेश जारी
Datia, Datia | Mar 9, 2026 दतिया पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर स्वप्निल वानखड़े ने आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17 (3) के तहत कार्रवाई करते हुए एक शस्त्र लाइसेंस निलंबित कर दिया है। जिला प्रशासन ने सोमवार शाम 05 बजे आदेश जारी कर बताया कि लाइसेंसधारी मुकेश, पिता दयाल सिंह जाटव, निवासी आंसुली द्वारा लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन किए जाने की शिकायत सामने आई थी।