सागर नगर: गोपालगंज थाना अंतर्गत सीने में चाकू घोपकर हत्या करने वाले आरोपी को न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा
सीने में चाकू घोपकर हत्या करने वाले आरोपी समीर जाटव को सागर न्यायालय ने सोमवार को आजीवन सश्रम कारावास,₹10000 अर्थ दंड की सजा से दंडित किया है। मामले की पैरवी सहायक जिला अभियोजना अधिकारी सौरभ डिंहा ने की।जानकारी अनुसार घटना 1 दिसंबर साल 2021 की गोपालगंज थाना क्षेत्र की है.लखन आदिवासी से पुरानी बुराई को लेकर समीर जाटव ने चाकू से लखन के सीने में वार किया था।