मड़ावरा: रनगांव निवासी युवक पर नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप सिद्ध होने पर न्यायालय ने सुनाई 20 वर्ष की कठोर कारावास की सजा
रनगांव निवासी युवक का नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप सिद्ध होने पर न्यायालय ने सुनाई 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा और 17 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। यह जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि महेन्द्र पुत्र रक्खा उर्फ राकेश निवासी रनगाँव के विरुद्ध थाना मड़ावरा में धारा 363/366/376 आईपीसी व ¾ पॉक्सो एक्ट का अभियोग पंजीकृत हुआ था।