#बालाघाट
गांधी जयंती पर ग्राम सभा में महिला एवं बाल अधिकारों की जानकारी दी
बाल विवाह रोकथाम सहित विभिन्न कानूनों और हेल्पलाइन नंबरों के प्रति किया जागरूक
गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर को महिला एवं बाल विकास विभाग के मिशन शक्ति अभियान अंतर्गत हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वूमेन के तहत ग्राम आमगांव एवं सेरपार में ग्राम सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम कलेक्टर श्री कुमार सत्यम के निर्देशन, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग श्री देवेन्द्र कुमार सुन्दरियाल के मार्गदर्शन तथा वन स्टॉप सेंटर बैहर की प्रशासक सुश्री रचना चौधरी के नेतृत्व में आयोजित किया गया।
ग्राम सभा में वन स्टॉप सेंटर बैहर से श्रीमती प्रीति हरिनखेड़े ने महिलाओं एवं ग्रामीणों को महिला और बाल संरक्षण से संबंधित कानूनों एवं योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने महिला हेल्पलाइन 181, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 तथा साइबर हेल्पलाइन 1930 के बारे में विस्तार से बताया और जरूरत पड़ने पर इन हेल्पलाइन सेवाओं का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया।
कार्यक्रम में घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम 2013, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 तथा लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम 2012 की जानकारी दी गई। इसके अलावा गर्भधारण पूर्व एवं प्रसवपूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम 1994, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (एमटीपी), बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना, बाल विवाह रोकथाम, वन स्टॉप सेंटर एवं महिला एवं बाल विकास विभाग की अन्य योजनाओं के संबंध में भी ग्रामीणों को जागरूक किया गया।
ग्राम पंचायत के सरपंच श्री शिवलाल सैय्यम, सचिव श्रीमती बबीता पन्द्रे, सहायक सचिव श्री आशीष मरकाम एवं श्री राजेन्द्र सांडिल्य ने ग्रामीणों को बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति के खिलाफ जागरूक किया। उन्होंने ग्रामीणों से बाल विवाह न करने और न ही करवाने की अपील करते हुए बच्चों के अधिकारों एवं उनके सुरक्षित भविष्य के लिए सामूहिक रूप से प्रयास करने का आह्वान किया।
वन स्टॉप सेंटर बैहर की प्रशासक सुश्री रचना चौधरी के नेतृत्व में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित इस ग्राम सभा का उद्देश्य ग्रामीणों को महिला एवं बाल सुरक्षा से जुड़े कानूनों, योजनाओं और सहायता सेवाओं की जानकारी देकर जागरूक करना तथा बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों की रोकथाम के लिए सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देना रहा।
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