दूध एवं घी के लिये सैम्पल, बगैर लाईसेंस संचालन पर होगी कार्यवाही
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कलेक्टर सुश्री शीला दाहिमा के मार्गदर्शन में तथा मुुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ दिलीप सिकरवार के निर्देशन में खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा आमजन को मानक खाद्य सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से सतत् रूप से सैम्पल लेने की कार्यवाही की जा रही है।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री धमेन्द्र जैन ने बताया कि इसी क्रम में आज विजयपुर कस्बे के गोहटा रोड पर संचालित बैंजंती डेयरी फार्म से दूध और घी के सैम्पल लिये गये है। इसके साथ ही बगैर लाईसेंस के दूध एवं घी की पैकेजिंग पाये जाने पर खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 63 के तहत वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। बगैर लाईसेंस के चल रहे डेयरी फार्म को भी तत्काल बंद कराया और बिना लाईसेंस डेयरी का संचालन नही करने के निर्देश दिये। दूध और घी के सैम्पल जांच के लिए राज्य खाद्य प्रयोगशाला भोपाल भेजे गये है।
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CM Madhya Pradesh.
Jansampark Madhya Pradesh.
#JansamparkMP.
#sheopur.