शिकोहाबाद: दक्षिण थाना पर पंजीकृत धोखाधड़ी मामले में दबरई कोर्ट ने दो अभियुक्तों को सुनाई सात-सात वर्ष की कारावास
थाना दक्षिण पर पंजीकृत धोखाधड़ी सहित अन्य मामलों में दो अभियुक्तों कामता प्रसाद, केदार सिंह पुत्रगण हरविलास निवासी रामदासपुरा थाना बसईमोहम्मदपुर को दबरई कोर्ट में माननीय न्यायालय सीजेएम कोर्ट द्वारा गुरुवार दोपहर तीन बजकर 45 मिनट क़रीबन पर दोषी पाते हुए सात सात वर्ष कारावास व 25 25 हजार का अर्थदंड भी लगाया गया।