➡️ बच्चों को उनके अधिकारों एवं पॉक्सो अधिनियम के प्रावधानों की दी जानकारी
➡️ 'सुरक्षित बचपन अभियान-मेरा बचपन, मेरा अधिकार' के तहत कुड़ारी स्कूल में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित
सागर 05 नवंबर 2026
प्रधान जिला न्यायाधीश श्री एम.के. शर्मा के मार्गदर्शन व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री संतोष सैनी के निर्देशन में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुड़ारी, सागर में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया।
शिविर में न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती शिखा चतुर्वेदी ने विद्यार्थियों को बच्चों के अधिकारों व संरक्षण की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हर बच्चे को सुरक्षित वातावरण, शिक्षा व अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है।
उन्होंने पॉक्सो अधिनियम की जानकारी देते हुए बताया कि यह अधिनियम 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को लैंगिक अपराधों से संरक्षण देता है।
श्रीमती चतुर्वेदी ने अच्छे व बुरे स्पर्श के प्रति जागरूक रहने व असहज स्थिति में बिना डरे माता-पिता, शिक्षकों या विश्वसनीय व्यक्ति को बताने के लिए प्रेरित किया।
बच्चों का बचपन सुरक्षित रखना केवल कानून नहीं, परिवार, विद्यालय और समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। इस अवसर पर प्राचार्य, शिक्षकगण व बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहे।
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Sagar, Madhya Pradesh | Nov 5, 2026