कर्वी: चित्रकूट न्यायालय ने सड़क दुर्घटना के आरोपी को न्यायालय उठने तक की सजा व ₹4500 के अर्थदंड से किया दंडित
चित्रकूट न्यायालय ने सड़क दुर्घटना के आरोपी को न्यायालय उठने तक की सजा व 4500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है,आरोपी अभियुक्त प्रमोद कुमार सिंह पुत्र रामकृपाल सिंह निवासी ग्राम अमानपुर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट का रहने वाला है।