पराली जलाने पर प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन करने पर कृषि विभाग एवं संयुक्त दल ने तत्काल की कार्रवाई
ग्राम सर्वा में पराली में आग लगने की सूचना पर मौके पर पहुंचा कृषि विभाग का दल, फायर ब्रिगेड बुलाकर बुझवाई आग
कलेक्टर श्री पवन जैन द्वारा जिले में फसल अवशेष (पराली) जलाने पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर किसानों को पराली नहीं जलाने के निर्देश दिए गए हैं। कृषि विभाग द्वारा लगातार गांव-गांव पहुंचकर किसानों को पराली जलाने से होने वाले नुकसान एवं इसके वैकल्पिक प्रबंधन के संबंध में जागरूक भी किया जा रहा है।
इसी क्रम में विकासखंड गोहद के ग्राम सर्वा में एक किसान द्वारा पराली में आग लगाए जाने की घटना सामने आई। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर उपस्थित कृषि विभाग के दल ने तत्काल एसडीएम गोहद को सूचना दी तथा फायर ब्रिगेड को बुलाकर आग बुझाने की कार्रवाई कराई, जिससे आग को आगे फैलने से रोका जा सका।
मौके पर पहुंचे संयुक्त दल द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर पंचनामा तैयार किया गया तथा कलेक्टर भिण्ड के प्रतिबंधात्मक आदेश के उल्लंघन के संबंध में नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की प्रक्रिया प्रारंभ की गई।
कृषि विभाग की किसानों से अपील
कृषि विभाग ने जिले के समस्त किसानों से अपील की है कि फसल कटाई के बाद खेतों में बचे नरवाई एवं पराली को बिल्कुल न जलाएं। पराली जलाने से मिट्टी के उपयोगी सूक्ष्मजीव एवं जैविक तत्व नष्ट होते हैं, भूमि की उर्वरता प्रभावित होती है तथा पर्यावरण प्रदूषण और आग फैलने से जन-धन की हानि का खतरा रहता है।
किसान भाई पराली का उपयोग भूसा बनाने, पशु चारे, जैविक खाद एवं अन्य कृषि उपयोगों में करें। फसल अवशेष प्रबंधन के लिए उपलब्ध कृषि यंत्रों एवं तकनीकों को अपनाएं।
जिला प्रशासन एवं कृषि विभाग ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई जारी रहेगी। अतः किसान स्वयं भी जागरूक बनें और अपने गांव एवं आसपास के क्षेत्र में पराली जलाने की घटनाओं को रोकने में सहयोग करें।
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