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PRO JS BHIND

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मत्स्य पालन क्षेत्र में निवेश, निर्यात और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने की दिशा में मध्यप्रदेश नई संभावनाओं पर मंथन कर रहा है।

Dr Mohan Yadav  Department of Fisheries, Madhya Pradesh
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सीईओ जिला पंचायत भिण्ड ने ग्राम पंचायत एण्डोरी सचिव को किया निलंबित

वित्तीय अनियमितता एवं नियमों की अवहेलना और शासकीय धन के गबन करने पर हुई कार्रवाई

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत भिण्ड श्री वीरसिंह चौहान ने जनपद पंचायत गोहद की ग्राम पंचायत एण्डोरी सचिव श्री रामवीर चौहान को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

सीईओ जिला पंचायत भिण्ड श्री चौहान ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत गोहद का पत्र दिनांक 21 अक्टूबर 2026 के अनुसार ग्राम पंचायत एण्डोरी जनपद पंचायत गोहद के सचिव श्री रामवीर चौहान द्वारा शासकीय पद एवं शक्तियों का दुरूपयोग करते हुये घोर वित्तीय अनियमितता, नियमों की अवहेलना और शासकीय धन का गबन किया गया है। 

15वाँ वित्त आयोग की राशि का नियम विपरीत जाकर अवैध उपयोग किया है, तथा सामग्रियों के क्रय में म.प्र. भण्डार क्रय नियमों तथा अनिवार्य प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया है। सचिव के द्वारा बडी राशि 2994168/- का वित्तीय कूटरचित स्वेच्छा चारिता से व्यय किये जाने का उल्लेख किया गया है।

म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 तथा म.प्र. पंचायत सेवा (अनुशासन, तथा अपील) नियम 1999 के सुसंगत प्रावधानों के तहत आरोपी सचिव के विरूद्ध तत्काल प्रभाव से निलंबन की कार्यवाही हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

अतः ग्राम पंचायत में वित्तीय अनियमितता एवं नियमों की अवहेलना और शासकीय धन के गबन करने के कारण श्री रामवीर सिंह चौहान सचिव ग्राम पंचायत एण्डोरी जनपद पंचायत गोहद को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है, तथा श्री चौहान के विरुद्ध विभागीय जांच संस्थित की जाकर विभागीय जांच अधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत गोहद एवं प्रस्तुत कर्ता अधिकारी खण्ड पंचायत अधिकारी जनपद पंचायत गोहद को नियत किया जाता है।

निलंबन काल में इनका मुख्यालय जनपद पंचायत गोहद नियत किया जाता है, तथा निलंबन काल में संबंधित को शासन के नियमानुसार निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।
यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।
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Panchayat, Rural Development and Social Welfare Department of Madhya Pradesh
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सीईओ जिला पंचायत भिण्ड ने ग्राम पंचायत एण्डोरी सरपंच को दिया नोटिस

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं विहित प्राधिकारी जिला पंचायत भिण्ड श्री वीरसिंह चौहान ने जनपद पंचायत गोहद की ग्राम पंचायत एण्डोरी सरपंच श्रीमती सुनिता जाटव को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं विहित प्राधिकारी जिला पंचायत भिण्ड श्री चौहान द्वारा सूचित किया गया है कि ग्राम पंचायत एण्डोरी सरपंच ने अपनी शक्तियों का दुरूपयोग करते हुये घोर वित्तीय अनियमितता, नियमों की अवहेलना और शासकीय धन का गवन किया है। 15वाँ वित्त आयोग की राशि का नियम विपरीत जाकर अवैध उपयोग किया है, तथा सामग्रियों के क्रय में म.प्र. भण्डार क्रय नियमों तथा अनिवार्य प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया है। सरपंच द्वारा बड़ी राशि 2994168/- का वित्तीय कूटरचित स्वेच्छाचारिता से व्यय किये जाने का उल्लेख किया गया है। उक्त कृत्य पदीय दायित्वों के विपरीत होकर जनहित विरोधी तथा कर्तव्य निर्वहन में भी चूक की गई है।

अतः क्यों न आपके विरूध म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 40 के अंतर्गत पद से प्रथक करने की कार्यवाही की जावे ? इस संबंध में आप अपना जबाव समक्ष में उपस्थित होकर मय साक्ष्य सहित प्रस्तुत करें, समय-सीमा जबाव प्रस्तुत न करने एवं जबाव संतोषजनक न होने पर एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए स्वयं उत्तरदायी होंगे।
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Panchayat, Rural Development and Social Welfare Department of Madhya Pradesh
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सीईओ जिला पंचायत ने दीनपुरा ग्राम पंचायत का किया निरीक्षण, सुधार के लिए सख्त निर्देश

अनुपस्थित रहने व रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराने पर सचिव को किया निलंबित

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत भिंड श्री वीरसिंह चौहान ने 22 अक्टूबर को जनपद पंचायत भिंड की ग्राम पंचायत दीनपुरा का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण का उद्देश्य पंचायत प्रशासन, सार्वजनिक स्वच्छता, विकास कार्यों की गुणवत्ता और राजस्व वसूली को जमीनी स्तर पर सुदृढ़ करना रहा। जिला पंचायत सीईओ श्री वीरसिंह चौहान ने हाल में भी ग्रामीण विकास एवं जनसुविधा कार्यों की जमीनी समीक्षा करते हुए समयबद्ध सुधार के निर्देश दिए हैं।

पारदर्शिता पर जोर

निरीक्षण में पंचायत भवन बंद पाया गया और सरपंच, सचिव तथा ग्राम रोजगार सहायक अनुपस्थित मिले। इस पर सचिव को रिकॉर्ड उपलब्ध न कराने एवं अनुपस्थित रहने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। अधिकारी ने पुराने सीसी रोड निर्माण का रिकॉर्ड, निर्माणकर्ता, कार्य की समय-सीमा तथा तत्कालीन सचिव, सरपंच एवं उप-यंत्री की जानकारी मांगी, ताकि जवाबदेही सुनिश्चित हो सके।

विकास कार्यों की समीक्षा

शांति धाम तक जाने वाली पुरानी सीसी सड़क खराब पाई गई, जिसकी जांच का निर्देश दिया गया। शांति धाम में सफाई एवं फेंसिंग की कमी पाने पर तुरंत सुधार के निर्देश दिए गए। यंत्री को कोई नया निर्माण कार्य शुरू न करने का नोटिस जारी किया गया और पुराने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता जांची जाएगी।

संपत्ति कर सहित अन्य करों की वसूली के निर्देश

ग्राम भ्रमण के दौरान नालियों में गंदगी और सफाई की कमी पाई गई। नई संपत्ति कर सहित अन्य करों की वसूली तुरंत प्रारंभ करने के निर्देश दिए गए। अवैध कॉलोनी निर्माण एवं बिना अनुमति मकान निर्माण की जानकारी, लाइसेंस, विकास तथा विक्रय अनुमति मांगी गई; अनुपलब्ध होने पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

जनहित में सकारात्मक पहल

सीईओ ने कहा कि निरीक्षण का उद्देश्य दंड नहीं, बल्कि ग्रामीणों को बेहतर सड़क, स्वच्छता, पारदर्शी राजस्व व्यवस्था और गुणवत्तापूर्ण विकास कार्य उपलब्ध कराना है। संबंधित पदाधिकारियों को समयबद्ध अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
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Panchayat, Rural Development and Social Welfare Department of Madhya Pradesh
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शहरों के विकास से समृद्ध भविष्य की ओर! मध्यप्रदेश Urban Growth Conclave 2.0 में आधुनिक अधोसंरचना और सतत शहरी विकास की संभावनाओं पर मंथन होगा।

Dr Mohan Yadav  Department of Urban Development & Housing MP
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खाद्य सुरक्षा विभाग ने विभिन्न प्रतिष्ठानों पर की छापामार कार्रवाई

रतवा रोड पर संचालित डेयरी से 35 किग्रा. मावा एवं 28 लीटर रिफाइंड ऑयल जप्त

कलेक्टर भिण्ड श्री पवन कुमार जैन के निर्देशन में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने मावा निर्माण यूनिटों एवं अन्य प्रतिष्ठानों की जांच की। खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्रीमती किरण सेंगर ने नायब तहसीलदार श्री बलबीर सिंह भदौरिया एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुश्री रेखा सोनी के साथ मौ क्षेत्र की डेयरी का निरीक्षण किया। 

ग्राम गुमारा में मेहताब सिंह गुर्जर की डेयररी से मावा एवं घी के नमूने लेकर टीम रतवा रोड पर स्थित हरिराम राठौर की डेयरी पर पहुंची जहां दूध में रिफाइंड तेल और वनस्पति को मिलाकर मावा निर्माण किया जा रहा था मौके पर टीम ने मावा एवं रिफाइंड तेल व वनस्पति के मिश्रण का नमूना लेकर 35 किलोग्राम मावा एवं 28 लीटर रिफाइंड ऑयल व वनस्पति जप्त किया। 

खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्रीमती रीना बंसल ने शिकायत के आधार पर ग्राम रावतपुरा में पुलिस बल के साथ निरीक्षण किया। ग्राम रावतपुरा में संजीव त्रिपाठी उर्फ पंकज त्रिपाठी के त्रिपाठी किराना स्टोर से प्रगति टेस्ट नमक का नमूना, मुनेश कुशवाह निवासी ग्राम बिजोरा से बर्फी का नमूना, अतर सिंह परिहार से बेसन के लड्डू का नमूना लेकर प्रेम नारायण गुप्ता उर्फ पिंटू की दुकान का भी निरीक्षण किया।
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Directorate of Health Services, Madhya Pradesh
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उप जिला निर्वाचन अधिकारी भिण्ड ने निर्वाचक नामावली का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2027 के संबंध में दिए निर्देश

सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी समस्त कार्यवाही निर्धारित समय-सीमा में कराना सुनिश्चित करें

अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी भिण्ड श्री राजन बी नाडिया ने अनुविभागीय अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी विधानसभा क्षेत्र - 09-अटेर, 10-भिण्ड, 11-लहार, 12-मेहगांव एवं 13-गोहद (अजा) को निर्देशित किया है कि अर्हता तिथि 01.01.2027 के मान से निर्वाचक नामावली का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2027 के संबंध में निर्देश प्राप्त हुये हैं।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी म.प्र. भोपाल का पत्र दिनांक 16.10.2026 के निर्देशानुसार अर्हता तिथि 01.01.2027 के मान से निर्वाचक नामावली का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2027 के संबंध समस्त कार्यवाही निर्धारित समय-सीमा में कराना सुनिश्चित करें।
Chief Electoral Officer Madhya Pradesh
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अब केवल 6 दिन शेष! 28 अक्टूबर को इंदौर में Urban Growth Conclave 2.0 के माध्यम से शहरी विकास के नए अवसरों पर संवाद होगा।

Dr Mohan Yadav  Department of Urban Development & Housing MP
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मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान अंतर्गत जिले का 11वां शिविर 23 अक्टूबर को मिहोना में

हायर सेकेंडरी स्कूल मिहोना परिसर में लगेगा जनविश्वास शिविर

मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान अंतर्गत जिले का 11वां शिविर 23 अक्टूबर 2026 को मिहोना के शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल परिसर में आयोजित किया जाएगा।

जनविश्वास शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान करने के साथ-साथ पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया जाएगा। 

जिला प्रशासन ने नागरिकों से अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर शिविर में उपलब्ध सुविधाओं का लाभ उठाने की अपील की है।
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28 अक्टूबर 2026 को इंदौर में आयोजित होगा Madhya Pradesh Urban Growth Conclave 2.0। आइए, सतत और पर्यावरण अनुकूल शहरी विकास की दिशा में आगे बढ़ें।

Dr Mohan Yadav  Department of Urban Development & Housing MP
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हर बूंद कीमती है! जल संरक्षण की आदत अपनाकर हम आने वाली पीढ़ियों के लिए जल संसाधनों को सुरक्षित रखने में योगदान दे सकते हैं।

Dr Mohan Yadav  Department of Urban Development & Housing MP
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Video 16
भिण्ड में त्योहारों से पहले मिलावट पर प्रशासन की सख्त कार्रवाई

एक हफ्ते में 11 डेयरियों पर लगाया कुल 37 लाख का अर्थदंड

अपर जिला दण्डाधिकारी ने आज 03 डेयरियों पर 08 लाख का लगाया अर्थदंड

आमजन को शुद्ध, गुणवत्तायुक्त एवं सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने प्रशासन की निरंतर कार्रवाई जारी

आगामी त्योहारों के दृष्टिगत जिले में उपभोक्ताओं को शुद्ध, गुणवत्तायुक्त एवं सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री पवन कुमार जैन के निर्देशानुसार न्याय निर्णय अधिकारी एवं अपर जिला दण्डाधिकारी श्री राजन बी नाडिया ने 7 अक्टूबर से 21 अक्टूबर 2026 तक 11 डेयरी संचालकों पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत कुल 37 लाख रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया है। न्याय निर्णय अधिकारी एवं अपर जिला दण्डाधिकारी श्री राजन बी नाडिया ने आज दिनांक 21 अक्टूबर 2026 को तीन डेयरी संचालकों पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत कुल 08 लाख रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया है। अधिनियम में बिना लाइसेंस खाद्य कारोबार करना दण्डनीय अपराध है।

त्योहारों में गुणवत्ता की कड़ी जांच

त्योहारों के मौसम में दूध, मिठाई एवं अन्य खाद्य पदार्थों की मांग तेजी से बढ़ जाती है। इसे देखते हुए प्रशासन ने जिले में खाद्य कारोबारियों के निरीक्षण, नमूना संग्रहण और प्रयोगशाला जांच को तेज किया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुश्री रेखा सोनी, श्रीमती किरण सेंगर, श्रीमती रीना बंसल द्वारा विभिन्न स्थानों पर निरीक्षण किए गए और संदिग्ध नमूने राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, भोपाल में जांच के लिए भेजे गए। जांच रिपोर्ट के आधार पर वैधानिक कार्रवाई करते हुए अपर जिला दण्डाधिकारी न्यायालय ने दोषी कारोबारियों पर अर्थदंड लगाया है। प्रशासन का उद्देश्य है कि आम उपभोक्ता को त्योहारों के दौरान भी शुद्ध दुग्ध उत्पाद और गुणवत्तायुक्त मिठाई उपलब्ध हो।

बिना लाइसेंस दूध ढुलाई पर चार लाख का जुर्माना

भगौरा चौराहा, ग्वालियर रोड स्थित एक दूध टैंकर की जांच में 2500 लीटर मिश्रित दूध संग्रहित पाया गया। टैंकर प्रभारी सतेन्द्र सिंह नरवरिया ने बताया कि वह ग्राम लावन स्थित ज्योति डेयरी से दूध संग्रहण कर विक्रय करते हैं, लेकिन उनके पास वैध खाद्य लाइसेंस नहीं था। मिश्रित दूध का नमूना लेकर जांच कराई गई, जिसमें नमूना मानक स्तर का पाया गया। बिना लाइसेंस खाद्य कारोबार करने के आरोप में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 31(1) सहपठित धारा 63 के तहत ज्योति डेयरी पर 4 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया गया।

दो मिठाई विक्रेताओं पर भी वैधानिक कार्रवाई

महावीर गंज स्थित श्रीराम मिष्ठान भण्डार से लगभग 200 किलो रसगुल्ले विक्रयार्थ मिले। नमूना जांच में रसगुल्ला मिथ्याछाप स्तर का पाया गया। इसी प्रकार सिटी कोतवाली के सामने संचालित न्यू जोधपुर मिष्ठान भण्डार से लिए गए बर्फी के नमूने भी मिथ्याछाप स्तर के पाए गए। दोनों मामलों में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 26(2)(ii) सहपठित धारा 52 के तहत श्रीराम मिष्ठान भण्डार और न्यू जोधपुर मिष्ठान भण्डार पर प्रत्येक पर 2-2 लाख रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया गया। नोटिस के बावजूद संबंधित कारोबारी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए, जिसके बाद एकपक्षीय कार्रवाई की गई।

उपभोक्ताओं को मिलेगी शुद्ध खाद्य सामग्री

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अर्थदंड की राशि एक माह के भीतर निर्धारित विभागीय शीर्ष में जमा करनी होगी। राशि जमा न करने पर अधिनियम की धारा 96 के तहत इसे भू-राजस्व के रूप में वसूला जाएगा। जिला प्रशासन का कहना है कि त्योहारों के दौरान भी निरीक्षण और नमूना जांच की प्रक्रिया निरंतर जारी रहेगी। इस कार्रवाई से खाद्य कारोबारियों को गुणवत्ता मानकों का पालन करने का संदेश दिया गया है और उपभोक्ताओं को शुद्ध दूध, दुग्ध उत्पाद एवं मिठाई उपलब्ध कराने की दिशा में प्रभावी कदम उठाया गया है। भिण्ड में पहले भी खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा मिलावट और लाइसेंस के अभाव वाले मामलों में कार्रवाई की जाती रही है।
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Department Of Revenue, Madhya Pradesh
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Video 18
Video 19
दीपावली त्यौहार के दृष्टिगत खाद्य सुरक्षा अधिकारियों का सघन अभियान

भिण्ड में मावा, घी और सरसों तेल के लिए नमूने

दीपावली के त्योहार के दृष्टिगत जिला कलेक्टर श्री पवन कुमार जैन के निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा खाद्य प्रतिष्ठानों की सघन जांच अभियान प्रारंभ किया गया है। इस क्रम में मौ क्षेत्र एवं शहर के विभिन्न प्रतिष्ठानों से मावा, घी और सरसों तेल के नमूने जांच हेतु लिए गए।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्रीमती किरन सेंगर ने मौ क्षेत्र के ग्राम पखोजिया स्थित सोनू राठौर की डेयरी तथा रामबिहारी राठौर की सिद्धबाबा डेयरी से मावा एवं घी के नमूने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अंतर्गत लिए। ग्राम छेंकुरी स्थित अनिल परिहार डेयरी से मावा का नमूना लेने के साथ ही प्रतिष्ठान को धारा 32 का नोटिस जारी किया गया।

नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन भोपाल के आदेशानुसार लोकल ब्रांड के तेलों के नमूने लेने एवं निरीक्षण हेतु खाद्य सुरक्षा अधिकारी कु. रेखा सोनी ने घर गृहस्थी बाजार, संतोषी माता रोड़ पहुंचकर चम्बल भोग ब्रांड की कच्ची घानी सरसों तेल का नमूना जांच हेतु लिया।

प्रशासन का उद्देश्य त्योहार के दौरान उपभोक्ताओं तक शुद्ध एवं गुणवत्तायुक्त खाद्य पदार्थ पहुंचाना सुनिश्चित करना है। नमूनों की जांच रिपोर्ट आने के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
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Directorate of Health Services, Madhya Pradesh
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Video 21
आधुनिक अधोसंरचना, सुनियोजित शहरीकरण और निवेश के नए अवसर। मध्यप्रदेश का शहरी विकास विजन प्रदेश को प्रगति के नए पथ पर आगे बढ़ा रहा है।

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शहरों के विकास से आर्थिक प्रगति और नागरिक सुविधाओं को नई गति मिलती है। मध्यप्रदेश Urban Growth Conclave 2.0 के माध्यम से विकास की नई संभावनाओं की ओर अग्रसर है।

Dr Mohan Yadav  Department of Urban Development & Housing MP
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मध्यप्रदेश में आधुनिक शहरी विकास और निवेश की नई संभावनाओं को मिलेगा प्रोत्साहन। Urban Growth Conclave 2.0 विकसित शहरों की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है।

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