वृद्धाश्रम महेश्वर में वरिष्ठजनों को कानूनी अधिकारों की दी जानकारी
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विधिक सेवा प्राधिकरण ने वरिष्ठ नागरिकों को अधिकारों के प्रति किया जागरूक
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भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम के प्रावधानों की दी जानकारी
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खरगोन 22 अगस्त 2026। प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंडलेश्वर द्वारा वरिष्ठ नागरिक दिवस के अवसर पर आनंद बसेरा वृद्धाश्रम, महेश्वर में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। शिविर में वरिष्ठ नागरिकों को उनके कानूनी अधिकारों एवं शासन द्वारा प्रदत्त सुविधाओं की जानकारी दी गई।
शिविर को संबोधित करते हुए न्यायाधीश एवं सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुश्री प्रीति जैन ने कहा कि वरिष्ठजन अपने जीवन के 60 वर्ष समाज और परिवार को समर्पित कर चुके हैं। अब समाज का दायित्व है कि हम उन्हें अपना अमूल्य समय दें और उनकी सेवा एवं सम्मान सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि वरिष्ठजनों के अनुभव समाज की अमूल्य धरोहर हैं। उन्हें अपने अनुभव युवाओं के साथ साझा करना चाहिए, ताकि नई पीढ़ी उनसे सीख ले सके।
सुश्री जैन ने वरिष्ठ नागरिकों को माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों की जानकारी दी। उन्होंने उपचार एवं विशेष सुविधाएं प्राप्त करने सहित विभिन्न विधिक अधिकारों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की कानूनी अथवा अन्य समस्या होने पर वरिष्ठ नागरिक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अथवा तहसील विधिक सेवा समिति, महेश्वर के माध्यम से अपनी समस्या का निराकरण करा सकते हैं।
जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री चंद्रेश मंडलोई ने भी वरिष्ठजनों को उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी देते हुए कहा कि वृद्धजनों की सुरक्षा, सम्मान और गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित करना हम सभी का नैतिक एवं सामाजिक दायित्व है।
इस अवसर पर वृद्धाश्रम प्रभारी श्री जगदीश रंसौरे, पैरालीगल वॉलेंटियर श्री आकील खान, श्रीमती पूजा भावरे सहित वरिष्ठजन उपस्थित रहे।
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