लखमिनियां गोलीकांड में एक आरोपित गिरफ्तार, 15 लाख की सुपारी देने का पुलिस का दावा
वार्ड पार्षद के पति समेत दो को लगी थी गोली, पुरानी रंजिश में हत्या की साजिश का आरोप
बलिया/बेगूसराय ()। बलिया थाना क्षेत्र के लखमिनियां में 18 सितंबर की देर रात हुई गोलीबारी के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक नामजद आरोपित को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, गोलीबारी की घटना में दो व्यक्ति घायल हुए थे। मामले में हत्या एवं सुपारी देकर हत्या की साजिश से जुड़े आरोपों की जांच की जा रही है।
बेगूसराय पुलिस की ओर से 19 सितंबर को जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, 18 सितंबर की रात करीब 9:45 बजे लखमिनियां निवासी मो. इरशादुज्जमा (41 वर्ष), पिता मो. शमशुज्जमा, अपने साथी मो. साकिर (22 वर्ष), पिता मो. नेमत, के साथ मोटरसाइकिल से घर लौट रहे थे। इसी दौरान मो. अरफराज के घर के समीप पहले से घात लगाए तीन अपराधियों ने दोनों पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। गोलीबारी में इरशादुज्जमा के दाहिने कंधे और बाएं हाथ की अंगुली में गोली लगी, जबकि उनके साथी मो. साकिर के बाएं हाथ की अंगुली में गोली लगी। दोनों घायलों का इलाज बेगूसराय स्थित कल्पना नर्सिंग होम में कराया जा रहा है।
पुलिस के अनुसार, घायल इरशादुज्जमा वार्ड पार्षद प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के साथ अनाज खरीद-बिक्री का कारोबार भी करते हैं। पूछताछ में उनके द्वारा पुलिस को बताया गया कि उन्होंने अपनी निजी जमीन नगर परिषद, बलिया को सड़क निर्माण के लिए दान दी थी। इसी जमीन को लेकर स्थानीय निवासी मो. सहरोज उर्फ जंगली के साथ विवाद चल रहा था।
पुलिस का दावा है कि इसी पुरानी रंजिश के चलते मो. सहरोज उर्फ जंगली, मो. शाहनवाज, मो. अब्दुल और मुन्ना सिंह ने मिलकर इरशादुज्जमा की हत्या की साजिश रची थी। पुलिस के अनुसार, आरोपितों ने कथित तौर पर 15 लाख रुपये की सुपारी डंडारी थाना क्षेत्र के दिलीप यादव तथा कंकौल निवासी मुकेश यादव को दी थी।
घटना के बाद बलिया थाना पुलिस ने घटनास्थल को सुरक्षित कर जांच शुरू की। घायल इरशादुज्जमा का फर्दबयान लिया गया। पुलिस ने घटनास्थल एवं आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज खंगालने की कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं एफएसएल टीम ने घटनास्थल से आवश्यक साक्ष्य भी एकत्र किए हैं।
पुलिस के मुताबिक, मामले में नामजद आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बलिया एवं बलिया थाना पुलिस की टीम द्वारा संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है। इसी क्रम में मुन्ना सिंह (45 वर्ष), पिता स्व. राधाकृष्ण सिंह, निवासी लखमिनियां, थाना बलिया, जिला बेगूसराय को गिरफ्तार किया गया है।
मामले में बलिया थाना कांड संख्या 489/26, दिनांक 19 सितंबर 2026 दर्ज किया गया है। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 118(2), 109(1), 61(2), 3(5) तथा आर्म्स एक्ट की धारा 27 के तहत कार्रवाई की है। पुलिस का कहना है कि मामले में अन्य नामजद आरोपितों की गिरफ्तारी और घटना में प्रयुक्त हथियार समेत अन्य साक्ष्यों की बरामदगी के लिए कार्रवाई जारी है।
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