दरगाह दीवाना शाह साहब की नवगठित कमेटी पर हाईकोर्ट की रोक
वक्फ बोर्ड के सर्कुलेशन नोट और आदेश के प्रभाव व संचालन पर अंतरिम स्थगन
भीलवाड़ा :राजकुमार गोयल कपासन (चित्तौड़गढ़) स्थित प्रसिद्ध वक्फ जायजाद दरगाह दीवाना शाह साहब की प्रबंध कमेटी के गठन को लेकर राजस्थान उच्च न्यायालय की जोधपुर पीठ ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। न्यायालय ने राजस्थान मुस्लिम वक्फ बोर्ड द्वारा जारी सर्कुलेशन नोट एवं नई कमेटी के गठन संबंधी आदेश के प्रभाव और संचालन पर अंतरिम रोक लगा दी है।
दरगाह कमेटी के सदस्य नदीम हुसैन की याचिका पर सुनवाई करते हुए माननीय न्यायाधीश मुकेश राजपुरोहित ने यह आदेश पारित किया। सुनवाई के दौरान अधिवक्ता नरेंद्र थानवी ने याचिकाकर्ता की ओर से पक्ष रखा।
वक्फ बोर्ड के आदेश पर उठे सवाल
याचिका में बताया गया कि राजस्थान वक्फ बोर्ड ने पूर्व में 3 जुलाई 2025 को एक वर्ष के लिए दरगाह प्रबंध कमेटी का गठन किया था। इस आदेश को शब्बीर अहमद शेख द्वारा दायर रिट याचिका संख्या 13756/2025 में चुनौती दी गई थी। इस मामले में उच्च न्यायालय की समन्वय पीठ ने 26 अगस्त 2025 को अंतरिम रोक लगा दी थी।
इसके बावजूद वक्फ बोर्ड ने पूर्व प्रकरण के न्यायालय में विचाराधीन होने के दौरान पुनः सर्कुलेशन नोट दिनांक 14 जुलाई 2026 एवं आदेश दिनांक 17 जुलाई 2026 जारी कर नई कमेटी का गठन कर दिया।
छह सप्ताह में जवाब पेश करने के निर्देश
न्यायालय ने मामले को विचारणीय मानते हुए राज्य सरकार, राजस्थान वक्फ बोर्ड तथा नवगठित कमेटी के पदाधिकारियों को नोटिस जारी कर छह सप्ताह में जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
साथ ही न्यायालय ने वक्फ बोर्ड के सर्कुलेशन नोट दिनांक 14 जुलाई 2026 तथा आदेश दिनांक 17 जुलाई 2026 के प्रभाव एवं संचालन पर पूर्ण अंतरिम रोक लगा दी है।
न्यायालय के इस आदेश से दरगाह दीवाना शाह साहब की प्रबंध कमेटी के गठन को लेकर चल रहे विवाद में नया मोड़ आ गया है। मामले की आगामी सुनवाई में संबंधित पक्षों के जवाब के बाद आगे की स्थिति स्पष्ट होगी।
— भीलवाड़ा तरंग न्यूज़