प्रेस विज्ञप्ति
जिला विधिक सेवा प्राधिकार, पूर्वी चंपारण, मोतिहारी
‘सुरक्षित बचपन अभियान’ के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर बैठक आयोजित, विद्यालयों में पॉक्सो अधिनियम के प्रति जागरूक किए जाएंगे विद्यार्थी
मोतिहारी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) द्वारा प्रारंभ किए गए ‘सुरक्षित बचपन अभियान’ के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर आज जिला विधिक सेवा प्राधिकार, पूर्वी चंपारण, मोतिहारी के सचिव श्री नितिन त्रिपाठी के कक्ष में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में शिक्षा विभाग, एसजेपीयू (SJPU), एडीसीपी (ADCP), किशोर न्याय बोर्ड के प्रधान दंडाधिकारी श्री ओम प्रकाश, एसएनएस लॉ कॉलेज एवं एमएस लॉ कॉलेज के प्राचार्यों तथा जिले के विभिन्न मॉडल विद्यालयों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
बैठक में अभियान के उद्देश्यों, कार्ययोजना तथा जिले के विद्यालयों में इसके प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। अभियान का मुख्य उद्देश्य बच्चों को उनके अधिकारों, सुरक्षा तथा लैंगिक अपराधों से संरक्षण के प्रति जागरूक करना और उन्हें किसी भी प्रकार के शोषण एवं उत्पीड़न के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए सक्षम बनाना है।
बैठक में निर्णय लिया गया कि अभियान के प्रथम चरण के अंतर्गत दिनांक 26 से 31 अक्टूबर तक जिले के विद्यालयों में विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों के माध्यम से विद्यार्थियों को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO Act) के महत्वपूर्ण प्रावधानों, बच्चों के कानूनी अधिकारों, सुरक्षित एवं असुरक्षित स्पर्श की पहचान, अनुचित व्यवहार की सूचना देने तथा आवश्यकता पड़ने पर सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया के संबंध में सरल एवं व्यावहारिक जानकारी दी जाएगी।
जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव श्री नितिन त्रिपाठी ने बैठक में अभियान की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि बच्चों को सुरक्षित वातावरण प्रदान करना केवल किसी एक विभाग की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि समाज के प्रत्येक वर्ग का सामूहिक दायित्व है। बच्चों को उनके अधिकारों एवं संरक्षण से संबंधित कानूनी प्रावधानों की जानकारी देना आवश्यक है, ताकि वे किसी भी प्रकार के शोषण या उत्पीड़न की स्थिति में उचित सहायता प्राप्त कर सकें।
उन्होंने सभी संबंधित विभागों एवं शैक्षणिक संस्थानों से आपसी समन्वय स्थापित करते हुए अभियान को प्रभावी एवं परिणामोन्मुख बनाने का आह्वान किया। उन्होंने इस बात पर विशेष बल दिया कि विद्यालयों में जागरूकता कार्यक्रम बच्चों की आयु एवं समझ के अनुरूप सरल भाषा में आयोजित किए जाएं, ताकि वे अभियान के उद्देश्यों को भली-भांति समझ सकें।
बैठक में शिक्षा विभाग एवं संबंधित विद्यालयों के माध्यम से प्रत्येक विद्यालय से दो शिक्षकों का नामांकन किए जाने पर भी चर्चा हुई। नामित शिक्षकों को आगे प्रशिक्षण प्रदान कर अभियान की गतिविधियों, जागरूकता कार्यक्रमों तथा निर्धारित कार्ययोजना के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका सौंपी जाएगी। इससे विद्यालय स्तर पर बच्चों के संरक्षण एवं कानूनी जागरूकता से संबंधित गतिविधियों को निरंतर और व्यवस्थित रूप से संचालित करने में सहायता मिलेगी।
बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों एवं शिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधियों ने अभियान को सफल बनाने के लिए आवश्यक सहयोग एवं समन्वय सुनिश्चित करने पर सहमति व्यक्त की।
जिला विधिक सेवा प्राधिकार, पूर्वी चंपारण, मोतिहारी द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है कि ‘सुरक्षित बचपन अभियान’ के माध्यम से जिले के अधिकाधिक बच्चों तक कानूनी जागरूकता पहुंचाई जाए तथा प्रत्येक विद्यालय को बच्चों के अधिकारों, सुरक्षा और संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनाया जा सके।
Information & Public Relations Department, Government of Bihar
42 views | East Champaran, Bihar | Oct 15, 2026