कासगंज: मारपीट के मामले में जिला न्यायालय ने दोषी को न्यायालय उठने तक की सजा व ₹3500 के अर्थदंड से किया दंडित
मामों स्थित जिला न्यायालय में सोमवार को एक अभियुक्त को सजा सुनाई गई है। दोषी अभियुक्त का नाम राम प्रकाश पुत्र सोनपाल निवासी ग्राम नगला लांसे है। कोर्ट ने उसे मारपीट के अभियोग में दोषी माना है। कोर्ट ने अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई है। साथ ही ₹3500 के अर्थदंड से भी अभियुक्त को दंडित किया गया है।