एसआईआर 2026: चुनाव आयोग ने प्रदेश के मतदाताओं को दिया एक और मौक़ा
30 सितंबर तक कर सकते हैं दावे और आपत्तियां दाखिल
पात्र व्यक्ति नई वोट बनवाने के लिए फार्म नम्बर-6 भरकर संबंधित बीएलओ को दे।
करनाल, 1 सितंबर। भारत निर्वाचन आयोग ने हरियाणा में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की तारीखों में फिर से बदलाव किया है। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार दावे और आपत्तियां 30 सितंबर तक दाखिल की जा सकेगी जिनका निपटारा 28 अक्तूबर 2026 तक करना होगा। संशोधित कार्यक्रम के तहत मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 6 नवंबर को होगा। यह जानकारी देते हुए उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डा. आनंद कुमार शर्मा ने बताया कि राज्य के मतदाताओं के हितों का ध्यान रखते हुए चुनाव आयोग ने तारीखों में बदलाव किया है। इससे उन पात्र नागरिकों को राहत मिलेगी जो किसी कारणवश निर्धारित अवधि में मतदाता सूची से संबंधित दावा या आपत्ति दर्ज नहीं करा सके।
इससे पूर्व हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए.निवास ने वीसी के माध्यम से जिला उपायुक्तों के साथ एसआईआर-2026 के कार्य की समीक्षा की और निर्देश दिए कि वे सभी इस कार्यो को निर्धारित समय अवधि में पूरा करें। उन्होंने कहा कि प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद जिन मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए है, उन नोटिसों को नोटिस बोर्ड पर आवश्यक चस्पा करवाएं। उन्होंने कहा कि रिजेक्शन को लेकर डीईओ, ईआरओ व एईआरओ निजी तौर पर चेक करें ताकि किसी पात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि जिन युवाओं की 18 वर्ष की आयु पूरी हो चुकी है, उन्हें वोट बनवाने के लिए प्रेरित करे। इसके लिए शिक्षण संस्थाओं में स्वीप गतिविधियों को बढ़ाया जाए और उन्हें वोट के महत्व के बारे में जागरूक करे। उन्होंने यह भी कहा कि राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ समय-समय पर बैठक करें और उनसे त्रुटि रहित मतदाता सूची को तैयार करवाने के लिए सहयोग की अपील की जाए।
वीसी के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि यदि किसी पात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है, तो फॉर्म-6 के माध्यम से नाम शामिल करवाने के लिए आवश्यक दस्तावेजों तथा घोषणा-पत्र सहित दावा प्रस्तुत किया जा सकता है। उन्होंने नागरिकों से अपील है कि वे मतदाता सूची में अपना नाम और विवरण अवश्य जांच लें। किसी प्रकार की गलती होने पर निर्धारित अवधि में दावा या आपत्ति दर्ज करवाएं। किसी भी प्रकार की जानकारी अथवा सहायता के लिए नागरिक अपने बीएलओ/ईआरओ/ एईआरओ से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा ईसीआईएनईटी ऐप पर बुक ए कॉल सुविधा अथवा मतदात