समाहरणालय पूर्णिया,
जिला जनसंपर्क कार्यालय,
प्रेस विज्ञप्ति:-1657,
पूर्णिया, 13/10/2026
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ईंट-भट्ठा बकाया राशि के एकमुश्त समाधान योजना को लेकर जिला प्रशासन की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित:-
श्री अंशुल कुमार भा०प्र०से० जिला पदाधिकारी, पूर्णिया, के निर्देशानुसार 13 अक्टूबर 2026 (मंगलवार)को अपर समाहर्ता (विधि-व्यवस्था), पूर्णिया की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई।
यह बैठक विभागीय अधिसूचना संख्या 6116 (दिनांक 17 सितंबर 2026) के आलोक में ईंट-भट्ठों की बकाया राशि के 'एकमुश्त समाधान योजना' (One-Time Settlement) के संबंध में बुलाई गई थी।
जिसमें जिले के लगभग 50 ईंट-भट्ठा मालिकों ने सक्रिय रूप से भाग लिया।
प्रमुख बिन्दु एवं योजना की विस्तृत जानकारी:--
योजना की समयावधि:- अपर समाहर्ता (विधि-व्यवस्था) एवं खनिज विकास पदाधिकारी, पूर्णिया द्वारा बैठक में उपस्थित संचालकों को बताया गया कि यह एकमुश्त समाधान योजना 21 सितंबर 2026 से 20 दिसंबर 2026 तक प्रभावी रहेगी।
बकाया राशि में राहत:- इस निर्धारित समयावधि के भीतर वैसे ईंट-भट्ठा संचालक, जिन पर नीलम पत्र वाद (Certificate Case) संस्थित है, वे ब्याज की राशि को छोड़कर अपनी मूल बकाया राशि जमा कर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
प्रक्रिया का अनुपालन: बैठक के दौरान संचालकों को योजना का लाभ लेने से संबंधित सभी तकनीकी एवं प्रशासनिक प्रक्रियाओं की विस्तृत जानकारी दी गई तथा उन्हें ससमय इसका लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया गया।
श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा एवं कल्याण पर विशेष जोर:
बैठक में केवल राजस्व मामलों तक ही सीमित न रहते हुए मानवीय दृष्टिकोण से ईंट-भट्ठों पर कार्यरत श्रमिकों और उनके परिवारों के कल्याण पर भी गंभीर चर्चा की गई।
संबंधित ईंट-भट्ठा मालिकों को कड़े निर्देश दिए गए कि वे अपने यहाँ कार्यरत श्रमिकों के बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ें।
संचालकों से अपेक्षा की गई कि वे सरकार द्वारा संचालित बाल कल्याणकारी योजनाओं का लाभ श्रमिकों के बच्चों तक पहुँचाने में जिला प्रशासन का पूर्ण सहयोग करें।
विभिन्न विषयों पर चर्चा एवं अपील:---
बैठक के अंतिम चरण में ईंट-भट्ठा संचालन से जुड़े अन्य व्यावहारिक विषयों पर भी खुलकर चर्चा हुई, जहाँ संचालकों ने अपनी समस्याओं और सुझावों को प्रशासन के समक्ष रखा।
जिला प्रशासन, पूर्णिया की ओर से सभी ईंट-भट्ठा संचालकों से अपील की गई है कि वे निर्धारित समय-सीमा (20 दिसंबर 2026) के भीतर इस एकमुश्त समाधान योजना का लाभ उठाकर अपने लंबित मामलों का निष्पादन कराएं।
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Purnia, Bihar | Oct 13, 2026