
अनंत सिंह फिर जाएंगे जेल, सुप्रीम कोर्ट ने 1 दिसंबर तक सरेंडर करने का दिया आदेश
दुलारचंद हत्याकांड में जमानत पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, बिहार सरकार को चार महीने में जांच पूरी करने का निर्देश
पटना। मोकामा विधायक अनंत सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दुलारचंद यादव हत्याकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 1 दिसंबर 2026 तक सरेंडर करने का आदेश दिया है। इस आदेश के बाद अनंत सिंह को एक बार फिर जेल लौटना होगा।
शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में अनंत सिंह की जमानत रद्द करने की याचिका पर सुनवाई हुई। जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए बिहार सरकार को चार महीने के भीतर जांच पूरी करने का निर्देश दिया।
सुनवाई के दौरान अनंत सिंह के वकील ने अदालत को बताया कि उनके परिवार में 25 नवंबर को शादी समारोह है। इस पर कोर्ट ने उन्हें 1 दिसंबर तक सरेंडर करने का समय दिया।
गौरतलब है कि 30 अक्टूबर 2025 को बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान जनसुराज प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी के प्रचार के समय दुलारचंद यादव की मौत हुई थी। इस मामले में अनंत सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। मार्च 2026 में पटना हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद वह जेल से बाहर आए थे।
वहीं, 24 अक्टूबर 2026 को जदयू ने पार्टी लाइन से अलग गतिविधियों और पार्टी प्रत्याशी के खिलाफ प्रचार करने के आरोप में अनंत सिंह को छह साल के लिए निष्कासित कर दिया था। उनकी पत्नी नीलम देवी को भी पार्टी से बाहर किया गया है।