
मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना: निवाड़ी जिले से वाराणसी-गया यात्रा के लिए 15 सितंबर तक मांगे गए आवेदन
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निवाड़ी: मध्य प्रदेश शासन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग द्वारा 'मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना' के अंतर्गत निवाड़ी जिले के लिए वाराणसी-गया यात्रा का कोटा निर्धारित कर दिया गया है। विभागीय आदेश के अनुसार, यह यात्रा 26 सितंबर 2026 से 01 अक्टूबर 2026 तक आयोजित की जाएगी, जिसके लिए जिले को कुल 196 यात्रियों का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। योजना का लाभ उठाने के इच्छुक पात्र वरिष्ठ नागरिक अपना आवेदन पत्र दो प्रतियों (2 copies) में 15 सितंबर 2026 तक संबंधित जनपद पंचायत कार्यालय या मुख्य नगरपालिका अधिकारी के पास जमा कर सकते हैं।
इस यात्रा के लिए मध्य प्रदेश के मूल निवासी (निवाड़ी जिले का वोटर आईडी या आधार कार्ड धारक) वरिष्ठ नागरिक पात्र होंगे। पुरुष आवेदकों की न्यूनतम आयु 60 वर्ष होनी चाहिए, जबकि महिला आवेदकों को आयु सीमा में 2 वर्ष की छूट दी गई है। आवेदक का आयकर दाता (Income Tax Payee) न होना और पूर्व में योजना का लाभ न लिया होना अनिवार्य है, क्योंकि जीवनकाल में इस योजना के तहत केवल एक बार यात्रा की पात्रता होती है। गलत या तथ्य छिपाकर आवेदन करने पर यात्रा व्यय की वसूली के साथ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
65 वर्ष से अधिक आयु के अकेले यात्री को अपने साथ 20 से 40 वर्ष की आयु के रिश्तेदार/परिवार के सदस्य को सहायक (Attendant) के रूप में ले जाने की पात्रता होगी। वहीं, 65 वर्ष से अधिक आयु के पति-पत्नी यदि साथ यात्रा कर रहे हैं, तो उन्हें भी अपने साथ एक अनुरक्षक ले जाने की अनुमति होगी। इसके अलावा, 60 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्ति (जो यात्रा के लिए शारीरिक रूप से सक्षम हों) बिना किसी आयु सीमा के पात्र होंगे और वे भी अपने साथ अनुरक्षक ले जा सकते हैं। सभी आवेदकों को आवेदन के साथ शासकीय अस्पताल से जारी स्वास्थ्य एवं फिटनेस प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
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