
फौती नामांतरण खसरा में अवैध प्रविष्टि करने वाले तत्कालीन पटवारी अमित कुमार सक्सेना निलंबित
बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के फौती नामांतरण खसरा में अवैध प्रविष्टि की गई
15 दिन में होगी विस्तृत जांच तीन सदस्यीय जांच दल गठित
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तहसीलदार छतरपुर के प्रतिवेदन के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व छतरपुर श्री राजललन बागरी ने तत्कालीन पटवारी हलका गहरवार एवं वर्तमान पटवारी हलका बिहटा श्री अमित कुमार सक्सेना को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
तहसीलदार छतरपुर के पत्र के आधार पर जारी आदेश में बताया गया है कि श्री सक्सेना द्वारा पदस्थापना के दौरान बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के फौती नामांतरण खसरा में अवैध प्रविष्टि की गई। आरसीएमएस पोर्टल पर अन्य ग्राम के प्रकरण क्रमांक का उपयोग कर कूटरचित तरीके से प्रविष्टि किए जाने की बात भी प्रतिवेदित की गई है।
*पदस्थापना अवधि के दौरान न्यायालयीन एवं ऑनलाइन पोर्टल वेबजीआईएस पर दर्ज प्रविष्टियों की होगी विस्तृत जांच*
श्री सक्सेना का कृत्य प्रथम दृष्टया राजस्व रिकॉर्ड में कूटरचित तरीके से हेरफेर से संबंधित पाए जाने के कारण पूरे मामले की विस्तृत जांच के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए तीन सदस्यीय जांच दल गठित किया गया है। दल में नायब तहसीलदार मातगुवां इन्दू गौड़, उप पंजीयक छतरपुर जागृति पटैरिया तथा राजस्व निरीक्षक छतरपुर नगर नंदलाल अहिरवार को शामिल किया गया है।
जांच दल को श्री सक्सेना के मौजा गहरवार में पदस्थापना अवधि के दौरान न्यायालयीन एवं ऑनलाइन पोर्टल वेबजीआईएस पर दर्ज प्रविष्टियों सहित निराकृत किए गए सभी प्रकार के प्रकरणों की जांच कर 15 दिवस में विस्तृत जांच प्रतिवेदन अभिमत सहित प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।
निलंबन अवधि में श्री सक्सेना का मुख्यालय तहसील कार्यालय छतरपुर की ऑफिस कानूनगो शाखा निर्धारित किया गया है तथा उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी। वहीं पटवारी हलका बिहटा का प्रभार आगामी आदेश तक पटवारी हलका पठादा के शंकर उचाड़िया को सौंपा गया है। उक्त कार्रवाई अनुविभागीय अधिकारी राजस्व छतरपुर द्वारा की गई है।
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