
जालौन में दो अलग-अलग घटनाओं से कानून-व्यवस्था पर सवाल! कहीं ग्राम प्रधान की पिटाई, तो कहीं भैंस को लेकर विवाद में जानलेवा हमला
चुर्खी के रिछारा में गौशाला से लौट रहे ग्राम प्रधान पर लाठी-डंडों से हमला, कालपी के मदरापुर में खेत में घुसी भैंस को लेकर विवाद के बाद धारदार हथियार से हमले का आरोप; दोनों मामलों में मुकदमे दर्ज, पुलिस जांच में जुटी।
जालौन जनपद जालौन में दो अलग-अलग थाना क्षेत्रों से मारपीट और जान से मारने की धमकी के मामले सामने आए हैं।
चुर्खी थाना क्षेत्र में गौशाला का निरीक्षण कर लौट रहे ग्राम प्रधान के साथ कथित मारपीट की गई, वहीं कालपी कोतवाली क्षेत्र के मदरापुर गांव में खेत में घुसी भैंस को लेकर विवाद के बाद हमला किए जाने का आरोप है।
दोनों मामलों में पुलिस ने शिकायतों के आधार पर मुकदमे दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पहली घटना: गौशाला से लौट रहे ग्राम प्रधान पर हमला
चुर्खी थाना क्षेत्र के रिछारा गांव निवासी 55 वर्षीय ग्राम प्रधान सुरेंद्र सिंह पुत्र काशीराम पाल के अनुसार, रविवार 11 अक्टूबर की सुबह करीब आठ बजे वह गांव स्थित सरकारी गौशाला का निरीक्षण कर लौट रहे थे।
जंगल की पगडंडी से वापस आते समय बम्हौरा निवासी अमरपाल पुत्र मलखान और बुद्ध सिंह पुत्र जबर सिंह कथित तौर पर लाठियां लेकर उनके सामने आ गए और गाली-गलौज करने लगे।
आरोप है कि ग्राम प्रधान द्वारा गाली देने का विरोध करने पर दोनों ने लाठी-डंडों से मारपीट की, जिससे उन्हें चोटें आईं।
शोर सुनकर मौके पर पहुंचे बम्हौरा निवासी भीखा सिंह ने बीच-बचाव किया। इसके बाद आरोपियों पर जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से चले जाने का आरोप है।
ग्राम प्रधान की तहरीर पर चुर्खी पुलिस ने अमरपाल और बुद्ध सिंह के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 115(2), 352 और 351(3) के तहत मुकदमा अपराध संख्या 0087/2026 दर्ज किया है। मामले की विवेचना उपनिरीक्षक प्रवीण कुमार को सौंपी गई है।
दूसरी घटना: खेत में घुसी भैंस, विवाद के बाद हमले का आरोप
दूसरी घटना कालपी कोतवाली क्षेत्र के मदरापुर गांव की है। यहां निवासी गुड्डी पत्नी छक्कू ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 6 अक्टूबर 2026 को परिवार में एक व्यक्ति की मृत्यु के बाद वह दाह संस्कार में शामिल होने गई थीं।
इसी दौरान उनकी नातिन ज्योति भैंस को पानी पिलाने के लिए ले जा रही थी। रास्ते में भैंस छूटकर गांव के समर पुत्र बाबूलू के खाली खेत में चली गई।
आरोप है कि खेत में भैंस पहुंचने पर समर ने कथित तौर पर लाठी-डंडों से मारपीट की और धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे भैंस की मौत हो गई।
शिकायत के अनुसार, घटना का विरोध करने और शिकायत करने आरोपी के घर पहुंचने पर समर और उसके पिता बाबूलू ने कथित तौर पर गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी।
पीड़िता की तहरीर पर कालपी कोतवाली पुलिस ने समर और बाबूलू के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 325, 351(3) तथा पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की धारा 11(1)(a) के तहत मुकदमा दर्ज किया है। मामले की विवेचना उपनिरीक्षक रामजी लाल को सौंपी गई है।
दो घटनाएं, कई सवाल—जांच के बाद सामने आएगी सच्चाई
एक ओर गौशाला का निरीक्षण कर लौट रहे ग्राम प्रधान के साथ कथित मारपीट का मामला है, तो दूसरी ओर खेत में भैंस घुसने के विवाद में हमले और पशु की मौत का आरोप।
दोनों मामलों में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अब देखना होगा कि जांच में आरोपों की पुष्टि के बाद आगे क्या कार्रवाई होती है।
दोनों घटनाओं में लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।
पुलिस जांच और संबंधित पक्षों के बयान के बाद ही पूरे तथ्य स्पष्ट होंगे।
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Kalpi, Jalaun | Oct 14, 2026