समस्तीपुर में हत्या के मामले में दोषसिद्धि, आरोपी विनय ठाकुर को आजीवन कारावास और ₹75 हजार जुर्माना।
समस्तीपुर पुलिस के अनुसार, ताजपुर थाना कांड संख्या 385/2019 में न्यायालय ने आरोपी विनय ठाकुर को दोषी करार देते हुए आजीवन सश्रम कारावास एवं ₹75,000 के जुर्माने की सजा सुनाई है।
प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक, समस्तीपुर पुलिस एवं सहायक लोक अभियोजक श्री रमेश प्रसाद सिंह द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य, समर्पित चार्जशीट एवं अभियोजन पक्ष की गवाही के आधार पर माननीय न्यायालय, जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम, समस्तीपुर ने यह फैसला सुनाया।
मामला धारा 302/34 भादवि एवं 27 आर्म्स एक्ट से संबंधित है। सजा की तिथि 08 सितंबर 2026 बताई गई है।
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