
जुआ खेलने से रोका तो कर दी थी हत्या, पिता-पुत्र समेत चार को उम्रकैद, लगा 10-10 हजार का जुर्माना
नगर थाना क्षेत्र के गोंदापुर में जुआ खेलने और शोर-गुल का विरोध करना पड़ोसी को भारी पड़ गया था. विरोध से नाराज दबंगों ने कुलदीप चौधरी की हत्या कर दी थी. करीब तीन साल पुराने इस चर्चित हत्याकांड में नवादा व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश III उमेश कुमार की अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए पिता-पुत्र समेत चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. वहीं अदालत ने सभी दोषियों पर 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. जुर्माना कि राशि नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी.@
जुआ और शोर-गुल का विरोध बना हत्या की वजह
मामला नगर थाना कांड संख्या 1770/23 से जुड़ा है। घटना 12 नवंबर 2023 की रात की है। अभियोजन के अनुसार गोंदापुर में अनिल चौधरी के घर जुआ खेलने के दौरान वहां काफी शोर-गुल और गाली-गलौज हो रहा था. पड़ोसी कुलदीप चौधरी ने इसका विरोध किया था. आरोप है कि विरोध से नाराज होकर आरोपितों ने उसके साथ मारपीट की और उसकी हत्या कर दी. घटना के बाद मृतक के भाई रंजीत चौधरी के फर्द बयान पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने साक्ष्य और गवाहों के बयान के आधार पर आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई.
अभियोजन की मजबूत पैरवी, चारों दोषी करार
मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस की जांच, गवाहों के बयान और अन्य साक्ष्यों को अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया गया. अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक मोहम्मद मिस्बाह रसूल ने प्रभावी ढंग से पक्ष रखा. उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने चारों अभियुक्तों को हत्या समेत विभिन्न धाराओं में दोषी करार दिया. दोषियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 149, 448, 504, 506, 326 एवं 302 के तहत दोषी पाया गया.
इन चारों को मिली उम्रकैद
अनिल चौधरी पिता शिवा चौधरी, विक्की चौधरी पिता अनिल चौधरी, अविनाश चौधरी पिता अनिल चौधरी और पवन कुमार पिता अक्षय चौधरी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। सभी आरोपी का घर गोंदापुर थाना नगर जिला नवादा के निवासी हैं। कोर्ट के फैसले से मृतक के परिवार को न्याय मिला है। इस हत्याकांड में चारों दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाये जाने के बाद इलाके में भी इस फैसले की चर्चा रही।
Nawada, Nawada | Aug 22, 2026