
दीपावली पर्व के मद्देनजर विदिशा नगर के चिंहित क्षेत्रों में 20 नवंबर तक भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित
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जनसुरक्षा एवं सुचारू यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए एसडीएम मनीष कुमार जैन ने जारी किए प्रतिबंधात्मक आदेश
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विदिशा। दीपावली पर्व के दौरान नगर के प्रमुख मार्गों एवं बाजार क्षेत्रों में संभावित भीड़ को दृष्टिगत रखते हुए जनसुरक्षा, सुचारू यातायात व्यवस्था एवं लोक शांति बनाए रखने के उद्देश्य से विदिशा नगर में भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस संबंध में अनुविभागीय दण्डाधिकारी विदिशा श्री मनीष कुमार जैन द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है।
जारी आदेश के अनुसार, दिनांक 4 से 20 नवंबर 2026 की रात्रि 12 बजे तक विवेकानंद चौराहा (ईदगाह चौराहा) से नीमताल, दुर्गानगर तथा पीतलमील चौराहा से नगर में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
आदेश में उल्लेख किया गया है कि दीपावली पर्व के दौरान नगर के प्रमुख मार्गों पर अत्यधिक भीड़ एकत्रित होने की संभावना रहती है। ऐसी स्थिति में यातायात जाम, संभावित दुर्घटनाओं एवं अन्य अप्रिय घटनाओं की आशंका को रोकने तथा आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह निर्णय लिया गया है। हालांकि, प्रतिबंधित मार्गों से एम्बुलेंस एवं अन्य आकस्मिक सेवाओं तथा प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित वाहनों को आवागमन की छूट रहेगी। अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के तहत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश सर्वसाधारण के लिए प्रभावशील रहेगा। #vidisha