
दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत विदिशा जिले के 8 हितग्राहियों को 13 लाख रुपये की सहायता स्वीकृत
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कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता ने प्रदान की स्वीकृति, दिव्यांग दंपतियों को मिलेगा आर्थिक संबल
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विदिशा। मध्यप्रदेश शासन द्वारा दिव्यांगजनों के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण तथा उनके जीवन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से संचालित दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत विदिशा जिले के 8 हितग्राहियों के प्रकरणों को स्वीकृति प्रदान की गई है। कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता द्वारा 4 नवंबर को इन सभी प्रकरणों में कुल 13 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की गई है। योजना के माध्यम से दिव्यांगजनों को विवाह के उपरांत आर्थिक सहायता उपलब्ध कराकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने तथा सामाजिक जीवन में समान अवसर प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की जा रही है।
स्वीकृत प्रकरणों के अनुसार ग्राम सतपाड़ा अहमदपुर, तहसील विदिशा निवासी श्री दीपक अहिरवार एवं श्रीमती प्रीति अहिरवार को वर के 40 प्रतिशत बौद्धिक दिव्यांग होने पर 2 लाख रुपये की सहायता स्वीकृत की गई है।ग्राम दोलपुरा, तहसील लटेरी निवासी श्रीमती साक्षी यादव एवं श्री नेपाल सिंह को वधु के 100 प्रतिशत बौद्धिक दिव्यांग होने पर 2 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि स्वीकृत हुई है। ग्राम मोतीपुरा, तहसील नटेरन निवासी श्रीमती शीलाबाई एवं श्री हीरालाल धाकड़ को वधु के 50 प्रतिशत सेरेब्रल पाल्सी दिव्यांग होने पर 2 लाख रुपये की सहायता प्रदान करने की स्वीकृति दी गई है।
ग्राम झिलीपुर, तहसील बासौदा निवासी श्रीमती वंदना अहिरवार एवं श्री शुभम अहिरवार को वर के 40 प्रतिशत अस्थिबाधित दिव्यांग होने पर 2 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। ग्राम धुरेरा, तहसील ग्यारसपुर निवासी श्रीमती शिवानी अहिरवार एवं श्री हेमराज अहिरवार को वधु के 40 प्रतिशत कम दृष्टिबाधित होने पर 2 लाख रुपये की सहायता स्वीकृत की गई है। ग्राम डाबर, तहसील विदिशा निवासी श्री धन्नूलाल अहिरवार एवं श्रीमती पूरन अहिरवार को वर के 40 प्रतिशत अस्थिबाधित दिव्यांग होने पर 2 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की गई है।
वहीं ग्राम हामिदपुर, तहसील त्योंदा निवासी श्री रामबाबू लोधी एवं श्रीमती सुनीता लोधी को वर एवं वधु दोनों के 100-100 प्रतिशत दृष्टिबाधित होने पर 1 लाख रुपये की सहायता स्वीकृत की गई है। इसी क्रम में ग्राम मढ़ियाधामनोद, तहसील ग्यारसपुर निवासी श्री वाजिद खां एवं श्रीमती फिजा बी को वर के 80 प्रतिशत अस्थिबाधित तथा वधु के 100 प्रतिशत दृष्टिबाधित होने पर 1 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की गई है।
इस प्रकार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत स्वीकृत आठ प्रकरणों में कुल 13 लाख रुपये की सहायता राशि से संबंधित हितग्राही दंपतियों को लाभान्वित किया जाएगा। यह योजना दिव्यांगजनों को सम्मानजनक जीवन जीने, सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने तथा उनके वैवाहिक जीवन को आर्थिक संबल प्रदान करने में सहायक सिद्ध हो रही है। #vidisha