तेलंगाना हाईकोर्ट ने एक आरोपी के खिलाफ चल रही आपराधिक कार्यवाही को रद्द करते हुए कहा है कि किसी निजी WhatsApp ग्रुप में किसी जनप्रतिनिधि की आलोचना मात्र से भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 504, 505(1)(b) और 506 के तहत अपराध नहीं बन जाता, जब तक कि इन धाराओं के आवश्यक तत्व स्पष्ट रूप से स्थापित न हों।
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