
आर्म्स एक्ट में दोषी को दो साल की सजा, पांच हजार रुपये जुर्माना
नरहट थाना कांड संख्या 43/23 से जुड़े आर्म्स एक्ट के मामले में नवादा व्यवहार न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने दोषी पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. नवादा पुलिस द्वारा प्रस्तुत किये गए साक्ष्य और पुलिस की गवाही एवं मामले में समर्पित चार्जशीट के आधार पर एसीजेएम IV सदर कोर्ट नवादा की अदालत ने शुक्रवार 21 अगस्त की देर शाम को यह फैसला सुनाया गया. मामले में विमल कुमार उर्फ डिम्पल पिता नरेश सिंह घर कटवारा थाना सीतामढ़ी जिला नवादा को आर्म्स एक्ट की धारा के तहत दोषी पाया गया। अदालत ने उसे दो वर्ष के कारावास तथा पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर दोषी को 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. नवादा पुलिस के अनुसार यह मामला नरहट थाना कांड संख्या 43/23 दिनांक 26 जनवरी 23 से संबंधित है। मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर अदालत ने दोष सिद्ध होने के बाद सजा का फैसला सुनाया.
इस मामले में सहायक अभियोजक नवनीत कुमार ने अभियोजन की ओर से पैरवी की। नवादा पुलिस ने न्यायालय के फैसले को पुलिस के प्रयासों एवं प्रभावी अभियोजन का परिणाम सामने आया है.
Nawada, Nawada | Aug 22, 2026