
सीईओ जिला पंचायत ने 08 सरपंचों को दिया नोटिस
15 सितम्बर को समक्ष में उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करने निर्देश
मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत भिण्ड श्री वीरसिंह चौहान ने जनपद पंचायत भिण्ड की ग्राम पंचायत मानपुरा सरपंच श्री ओमवीर सिंह चौहान, ग्राम पंचायत बाराकलां सरपंच श्रीमती ममता बघेल, ग्राम पंचायत ऊमरी सरपंच श्री वीरेन्द्र सिंह यादव, ग्राम पंचायत ढ़ोंचरा सरपंच श्री सुनील कुमार, ग्राम पंचायत खेरा श्यामपुरा सरपंच श्रीमती प्रीति देवी, जनपद पंचायत लहार की ग्राम पंचायत लपवाहा सरपंच श्री अरविन्द शर्मा, ग्राम पंचायत ररी सरपंच श्रीमती सावित्री बाई तथा जनपद पंचायत रौन की ग्राम पंचायत मेहदा सरपंच श्रीमती उमा देवी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
सीईओ जिला पंचायत भिण्ड श्री चौहान ने सूचित कर कहा है कि आज दिनांक 11 सितम्बर 2026 को भ्रमण के दौरान पाया गया, कि गौवंश सड़क पर व सड़क के आसपास तथा सार्वजनिक स्थल किसानों की फसलों आदि जगह पर विचरण कर जन एवं धन की हानि हो रही है। गौवंश के सड़क पर व सड़क के आसपास विचरण करने के कारण परिवहन आदि में असुविधा के साथ-साथ सड़कों पर दुर्घटनाओं की संभावना बनी रहती है। उक्त कृत्य आपके पदीय कर्तव्य के विपरीत होकर जनहित विरोधी है।
अतः क्यों न आपके विरूद्ध म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 40 के अंतर्गत पद से पृथक करने की कार्यवाही की जावे? इस संबंध में आप अपना जबाव दिनांक 15 सितम्बर 2026 को समक्ष में उपस्थित होकर मय साक्ष्य सहित प्रस्तुत करें, समय-सीमा जबाव प्रस्तुत न करने एवं जबाव संतोषजनक न होने पर आपके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।
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