
राष्ट्रीय लोक अदालत में 34 प्रकार के ई-चालानों पर मिलेगी 50% तक की छूट
बेगूसराय (बी के गुलशन)। आगामी 12 सितंबर 2026, शनिवार को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकार, बेगूसराय ने सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं। लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों का त्वरित एवं आपसी सुलह के आधार पर निष्पादन कराने के लिए जिले में कुल 20 अस्थायी बेंचों का गठन किया गया है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव-सह-अवर न्यायाधीश श्री करुणानिधि प्रसाद आर्य ने बताया कि बेगूसराय सदर मुख्यालय स्थित व्यवहार न्यायालय परिसर में 15 बेंच गठित किए गए हैं। इसके अलावा बखरी, मंझौल, तेघड़ा एवं बलिया अनुमंडल न्यायालयों में एक-एक तथा रेलवे न्यायालय के लिए एक बेंच का गठन किया गया है।
दिनकर भवन में तीन विशेष बेंच
वाहन चालकों एवं वाहन मालिकों की सुविधा को देखते हुए शहर के दिनकर भवन (टाउन हॉल), नगर निगम चौक, बेगूसराय में मोटर वाहन ई-चालान के मामलों के निष्पादन के लिए तीन विशेष बेंच बनाए गए हैं। इन बेंचों पर केवल मोटर वाहन ई-चालान से जुड़े मामलों की सुनवाई एवं आपसी सुलह के आधार पर निष्पादन किया जाएगा।
इस व्यवस्था से वाहन मालिकों और चालकों को अपने लंबित ई-चालान के निपटारे के लिए न्यायालय परिसर जाने की आवश्यकता कम होगी।
34 प्रकार के ट्रैफिक चालान में 50% तक छूट
सचिव ने बताया कि बिहार सरकार के परिवहन विभाग द्वारा 30 अप्रैल 2026 को प्रकाशित राजपत्र के आलोक में राष्ट्रीय लोक अदालत में मोटर व्हीकल एक्ट के तहत लंबित चालानों के निष्पादन में आम नागरिकों को राहत दी गई है। कुल 34 प्रकार के ट्रैफिक चालान से संबंधित मामलों में सुलह के आधार पर 50 प्रतिशत तक की छूट का प्रावधान है।
इनमें बिना हेलमेट वाहन चलाना, बिना सीट बेल्ट वाहन चलाना, निर्धारित गति सीमा से अधिक गति से वाहन चलाना, बिना ड्राइविंग लाइसेंस वाहन चलाना, बिना प्रदूषण प्रमाण-पत्र वाहन चलाना, बिना इंश्योरेंस वाहन चलाना, लाल बत्ती का उल्लंघन, स्टॉप लाइन अथवा जेब्रा क्रॉसिंग का उल्लंघन तथा वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने जैसे मामले शामिल हैं।
इसके अलावा बिना प्राधिकार के वाहन चलाने, ओवरलोड सवारी ढोने और अन्य यातायात नियमों के उल्लंघन से संबंधित मामलों का भी लोक अदालत में सुलह के आधार पर निष्पादन किया जाएगा।
वाहन मालिकों से अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील
जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत लंबित ई-चालानों का कम राशि में आपसी सुलह के आधार पर निष्पादन कराने का महत्वपूर्ण अवसर है। इससे लोगों को न्यायालय की लंबी प्रक्रिया से राहत मिलेगी और समय की भी बचत होगी।
उन्होंने वाहन मालिकों एवं चालकों से अपील की कि वे इस अवसर का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपने लंबित ई-चालान के निष्पादन के लिए 12 सितंबर को दिनकर भवन में आयोजित विशेष बेंच में उपस्थित हों।
ई-चालान के निष्पादन के लिए आने वाले पक्षकारों को अपने वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर, चालान की प्रति एवं आधार कार्ड साथ लाने की सलाह दी गई है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे निर्धारित तिथि पर राष्ट्रीय लोक अदालत में उपस्थित होकर आपसी सुलह के माध्यम से अपने लंबित मामलों का निष्पादन कराएं और सरकार की ओर से उपलब्ध रियायत का लाभ उठाएं।
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