
चंडीगढ़ में सीरियल कि/लर को तीसरे केस में भी उम्र/कैद, दुष्क/र्म के बाद उतार देता था मौ/त के घाट
60 वर्षीय महिला से दुष्क/र्म के बाद ह/त्या करने के मामले में सीरियल कि/लर मोनू कुमार को जिला अदालत ने मंगलवार को उम्र/कैद की सजा सुनाई है।
इससे पहले दो मामलों में भी उसे उम्र/कैद की सजा सुनाई जा चुकी है, जिनमें एक एमबीए की छात्रा से दुष्क/र्म के बाद हत्या का है और दूसरा मलोया निवासी 40 वर्षीय महिला की भी दुष्क/र्म के बाद ह/त्या की थी।
जिस मामले में मंगलवार को सजा सुनाई गई वह वर्ष 2024 का है, जिसमें उसने दुष्क/र्म के बाद 60 वर्षीय महिला की ह/त्या की थी। पुलिस जांच में इस वारदात में भी मोनू का नाम सामने आया था। गिर/फ्तारी के बाद उसने एमबीए की छात्रा और दो महिलाओं की ह/त्या करने की बात कबूल की थी।
एमबीए छात्रा हत्याकांड से खुला राज
मोनू कुमार का नाम वर्ष 2010 में सेक्टर-38 में 21 वर्षीय एमबीए छात्रा से दु/ष्कर्म के बाद हत्या के मामले में सामने आया था। छात्रा का श/व सेक्टर-38 के पास मिला था। करीब 14 साल तक हत्या/रे का पता नहीं चलने पर पुलिस ने जिला अदालत में अनट्रेस रिपोर्ट दाखिल कर दी थी, लेकिन जांच पूरी तरह बंद नहीं की थी।
पिछले वर्ष पुलिस को डड्डूमाजरा के पास शाहपुर काॅलोनी निवासी मोनू कुमार पर शक हुआ। उसका डीएनए सैंपल लेकर मृत छात्रा के सुरक्षित डीएनए से मिलाया गया, जो मैच हो गया। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर चार्जशीट दाखिल की। इस मामले में उसे पिछले वर्ष उम्रकै/द की सजा सुनाई गई थी।
2022 में ऑटो ड्राइवर की पत्नी की ह/त्या
मोनू ने गिरफ्तारी के बाद वर्ष 2022 में मलोया निवासी ऑटो चालक की 40 वर्षीय पत्नी की ह/त्या करने की बात भी कबूल की थी। 11 जनवरी 2022 की रात महिला बाजार गई थी, लेकिन घर नहीं लौटी। अगले दिन घर से कुछ दूरी पर उसका शव मिला था। इस मामले में भी पुलिस जांच के बाद मोनू के खिलाफ कार्रवाई हुई और अदालत ने उसे उम्रकैद व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी।
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