
शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अशोकनगर के प्राचार्य के रिक्त पद का प्रभार अभय कुमार जैन को
उच्च माध्यमिक शिक्षक श्रीमति देवकी ठाकुर का संलग्नीकरण सांदीपनी शासकीय मॉडल उ.मा.वि.अशोकनगर में
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शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अशोकनगर में पदस्थ उच्च माध्यमिक शिक्षक श्रीमति देवकी ठाकुर द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर एवं प्रेसवार्ता कर सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर अवगत कराया गया था कि उनके विद्यालय के प्राचार्य श्री महेन्द्र सिंह रघुवंशी द्वारा उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। विद्यालय में पदस्थ स्टाफ द्वारा उनसे स्टाफ रूम में बात नहीं की जाती है। प्राचार्य द्वारा उनकी माह सितंबर 2025 में 02 दिवस की वेतन अनैतिक रूप से काट दी गई थी। दिव्यांग कर्मचारी होने के बाद भी मेरे कालखंड प्रथम तल पर आवंटित किये गये हैं। उक्त संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी मुध शर्मा द्वारा प्रकरण की जांच विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी अशोकनगर से कराई गई। प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अशोकनगर के प्राचार्य के रिक्त पद का प्रभार वरिष्ठता के आधार पर श्री अभय कुमार जैन व्याख्याता शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अशोकनगर को सौंप दिया गया है। श्रीमती देवकी ठाकुर की 02 दिवस की वेतन भुगतान की कार्यवाही किये जाने हेतु विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी अशोकनगर को पत्र जारी किया गया है। श्रीमती देवकी ठाकुर द्वारा सुरक्षा, सम्मान एवं निष्पक्ष कार्य वातावरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उनका संलग्नीकरण शा.उ.मा.वि. क्र.01 अशोकनगर में किये जाने का अनुरोध किया गया था। शा.उ.मा.वि. क्र.01 अशोकनगर में इतिहास विषय का पद रिक्त नहीं था, इस कारण से उनका संलग्नीकरण (शैक्षणिक व्यवस्था) नजदीकी विद्यालय सांदीपनी शासकीय मॉडल उ.मा.वि.अशोकनगर में कर दिया गया है। विद्यालय में पदस्थ दिव्यांग कर्मचारियों के कालखंड भूतल पर ही आवंटित किये जाये, इस संबंध में समस्त संस्था प्रमुखों को निर्देश जारी किये गये हैं। विद्यालय/कार्यालयों में पदस्थ महिला शिक्षकों/कर्मचारियों की समस्याओं का निराकरण विद्यालय/कार्यालय में गठित आंतरिक परिवाद समिति से कराये जाने के संबंध में निर्देश जारी किये गये हैं। विद्यालय/कार्यालयों में पदस्थ महिला शिक्षिकाओं/कर्मचारियों को सूचित किया गया है कि यदि कार्यस्थल पर उन्हें कोई समस्या है तो वह सर्वप्रथम विद्यालय में गठित आंतरिक परिवाद समिति के समक्ष अपनी शिकायत प्रस्तुत करें। यदि समिति द्वारा समय-सीमा में अथवा संतोषजनक निराकरण नहीं किया जाता है तो वह विकासखण्ड / जिला स्तर की समिति को अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।
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