राज्य सरकार ने शहरों में रहने वाले भूमिहीन और आवासहीन परिवारों को घर बनाने के लिए जमीन का पट्टा देने का अभियान चलाया है। यह कार्रवाई मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम, 1984 के तहत की जा रही है। सरकार के निर्देश अनुसार नगरीय क्षेत्रों में पात्र परिवारों को आवासीय भूमि के पट्टे देने की प्रक्रिया 21 फ