हजारीबाग-बरही फोरलेन पर कटे पेड़ों का हिसाब! हाईकोर्ट बोला- पौधे लगाएं ही नहीं, वृक्ष बनाएं
झारखंड हाईकोर्ट ने पौधारोपण के रखरखाव पर दिया जोर, एनएचएआई और वन विभाग को जरूरी कदम उठाने का सुझाव
हजारीबाग। हजारीबाग-बरही फोरलेन सड़क के चौड़ीकरण के दौरान पेड़ों की कटाई और उसके बाद पौधारोपण से जुड़े मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने पर्यावरण संरक्षण को लेकर महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। अदालत ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे पौधे लगाने का उद्देश्य तभी पूरा होगा, जब वे पर्याप्त जगह और उचित देखभाल के साथ विकसित होकर वृक्ष बन सकें। केवल पौधे लगा देना पर्याप्त नहीं है, उनके संरक्षण और नियमित निगरानी पर भी ध्यान देना जरूरी है।
मुख्य न्यायाधीश एमएस सोनक और न्यायमूर्ति मनोज प्रसाद की खंडपीठ ने राष्ट्रीय राजमार्ग-33 के बरही-हजारीबाग फोरलेन चौड़ीकरण और पेड़ों की कटाई से संबंधित स्वत: संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान ये सुझाव दिए। इस