गणेश जोशी के आय से अधिक संपत्ति मामले में नया ट्विस्ट, ‘आदेश की कॉपी’ पर घमासान!
देहरादून में कृषि मंत्री गणेश जोशी से जुड़े आय से अधिक संपत्ति मामले को लेकर सियासत और कानूनी बहस तेज हो गई है।
कृषि मंत्री गणेश जोशी ने दावा किया है कि हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि याचिका में पुराने दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया था और संबंधित व्यक्ति का एफिडेविट भी नहीं था। मंत्री ने कहा कि उन्हें हाईकोर्ट के आदेश की प्रति आज प्राप्त हुई है।
लेकिन दूसरी ओर मामले में पैरवी कर रहे अधिवक्ता एवं आरटीआई कार्यकर्ता विकेश सिंह नेगी ने मंत्री के दावे पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। नेगी के मुताबिक उनकी जानकारी में फैसला अभी औपचारिक रूप से प्रोनाउंस नहीं हुआ है। उनका सवाल है कि यदि कोर्ट का आदेश अभी सार्वजनिक रूप से सुनाया नहीं गया, तो उसकी प्रति मंत्री गणेश जोशी तक कैसे पहुंची?
विकेश सिंह नेगी का कहना है कि न तो सरकारी पक्ष के वकील को आदेश की प्रति मिली है और न ही याचिकाकर्ता पक्ष के अधिवक्ता को। ऐसे में आदेश की कॉपी मंत्री तक पहुंचने को लेकर स्थिति स्पष्ट होना जरूरी है।
⚖️ एक तरफ मंत्री का दावा—याचिका खारिज।
दूसरी तरफ याचिकाकर्ता पक्ष का सवाल—फैसला अभी प्रोनाउंस ही नहीं हुआ तो कॉपी कैसे मिली?
अब इस पूरे मामले में हाईकोर्ट के औपचारिक आदेश और न्यायालय की प्रक्रिया पर सबकी नजरें टिकी हैं।