गुरूर: बालोद न्यायालय ने नाबालिक से दुष्कर्म और धमकी देने वाले आरोपी को सुनाई 20 साल की सजा
Gurur, Balod | Aug 18, 2026 आरोपी हेमकुमार साहू को बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 6 के आरोप मे 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। साथ ही दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 357 (क) संशोधित भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 396 के तहत पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना 2018 के अनुसार पीड़िता को हुए शारीरिक एवं मानसिक क्षति के लिए 5 लाख रुपए